Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से किसे छूट है?

    By Edited By:
    Updated: Sun, 09 Feb 2014 07:34 PM (IST)

    जिन लोगों की सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है और यह केवल वेतन से आती है तथा बैंक बचत खाते में दस हजार से अधिक की ब्याज आय नहीं है। ऐसे लोगों को आयकर का रिटर्न फाइल करने से छूट है। लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब उनकी टैक्स देनदारी की राशि स्त्रोत पर कर कटौती यानी

    जिन लोगों की सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है और यह केवल वेतन से आती है तथा बैंक बचत खाते में दस हजार से अधिक की ब्याज आय नहीं है। ऐसे लोगों को आयकर का रिटर्न फाइल करने से छूट है। लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब उनकी टैक्स देनदारी की राशि स्त्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस के रूप में नियोक्ता द्वारा काटकर सरकारी खाते में जमा कर दी गई हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 4.90 लाख रुपये है। उसे बचत खाते पर सालाना दस हजार की ब्याज आय होती है। ऐसा व्यक्ति रिटर्न फाइल करने से मुक्त है, क्योंकि उसकी कुल आय पांच लाख से अधिक नहीं है। साथ ही, किसी व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपये है और उसे ब्याज पर आय नहीं है तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।

    किसी की कुल सालाना आय 5.50 लाख रुपये है। उसे सालाना बचत खाते पर 8,000 रुपये की ब्याज आय होती है (इस पर टैक्स कटौती की जा चुकी है)। लेकिन यह व्यक्ति 80 सी के तहत किए गए निवेश पर 70,000 रुपये की टैक्स छूट लेता है। इन स्थितियों में भी रिटर्न फाइल करने से छूट मिल सकती है। कुल सालाना आय 6.10 लाख और 10,000 रुपये की ब्याज आय (जिस पर टीडीएस कट चुका हो) होने पर अगर आप 80 सी के तहत एक लाख रुपये की, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में 20 हजार रुपये और मेडिकल इंश्योरेंस पर 15 हजार रुपये निवेश कर टैक्स छूट लेते हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी।