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इन दो आसान तरीकों से ऑनलाइन चेक करें अपने आयकर रिटर्न का स्टेटस

ITR की प्रोसेसिंग में आयकर विभाग देखता है कि आपके द्वारा घोषित की गई आय और भरा गया टैक्स कहीं उनके पास उपलब्ध आंकड़ों से गलत ना हों।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Mon, 29 Jul 2019 01:25 PM (IST)Updated: Sun, 04 Aug 2019 10:46 AM (IST)
इन दो आसान तरीकों से ऑनलाइन चेक करें अपने आयकर रिटर्न का स्टेटस
इन दो आसान तरीकों से ऑनलाइन चेक करें अपने आयकर रिटर्न का स्टेटस

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आपके द्वारा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और इसके सत्यापन के बाद आयकर विभाग आपके टैक्स रिटर्न के लिए प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। यहां हम आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है। यदी आपके आइटीआर से कोई रिफंड निकलता है तो वह आपको केवल प्रोसेस पुरा होने के बाद ही मिल पाएगा। जब आपकी आइटीआर का सत्यापन हो जाता है, तो आपके रिटर्न का स्टेटस भी 'सफलतापूर्वक सत्यापित' या 'सफलतापूर्वक ई-सत्यापित' हो जाता है।

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आपके टैक्स रिटर्न की जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो स्टेटस ‘आईटीआर प्रोसेस्ड’ बताता है। आईटीआर की प्रोसेसिंग में आयकर विभाग देखता है कि आपके द्वारा घोषित की गई आय और भरा गया टैक्स कहीं उनके पास उपलब्ध आंकड़ों से गलत ना हों। आयकर विभाग हमेशा करदाताओं से कहता है कि आईटीआर भरने के लिए कभी भी लास्ट मिनट का इंटजार ना करें, बल्कि जितना जल्दी हो सके आईटीआर भर दें।

आयकर विभाग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आयकर रिटर्न के स्वीकार करने या गलतियां होने की जानकारी के लिए आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत आपको एक नोटिस भेजता है। अगर आयकर विभाग आपके रिटर्न की टैक्स कैलकुलेशन में कोई विसंगति या बेमेल सूचना पाता है तो नोटिस में अतिरिक्त टैक्स देयता की सूचना दी जाती है। अगर आपके रिटर्न से रिफंड निकल रहा है, तो इसकी सूचना भी नोटिस में दी जाती है।

सभी करदाताओं को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर अपने PAN नंबर के साथ रजिस्टर करना जरूरी होता है। अगर आपने अपना आयकर रिटर्न भर दिया है और आप उसका स्टेटस जानना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं।

पहला तरीका- लॉगइन सूचना के बिना पावती नंबर का प्रयोग करके

स्टेप-1. आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

स्टेप-2. वेबसाइट के होम पेज पर बायीं तरफ स्थित 'ITR Status' टेब पर क्लिक करें।

स्टेप-3. यह टेब खुलने पर आपको अपना पेन नंबर, आईटीआर पावती संख्या और कैप्चा कोड यहां दर्ज करना होगा। यहां पावती संख्या वह है जो आयकर विभाग द्वारा उसके पोर्टल पर ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको प्रदान की गई थी।

स्टेप-4. उक्त जानकारी दर्ज करने पर आपकी आईटीआर का स्टेटस आपको स्क्रिन पर दिखाई दे जाएगा।

दूूसरा तरीका- लॉगइन सूचना का प्रयोग करके

स्टेप 1. ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगइन करें। डैशबॉर्ड खुलने के बाद आपको 'View Returns/Forms' टेब दिखाई देगा।

स्टेप-2. इस पर क्लिक करके आयकर रिटर्न और ड्रॉप-डाउन लिस्ट से असेसमेंट इयर को सलेक्ट करें अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। 

स्टेप-3. अब अगर आपकी आईटीआर सत्यापित और प्रोसेस्ड हो चुकी है, तो आपको स्क्रीन पर अपनी आईटीआर का स्टेटस दिखाई दे जाएगा।

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