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Income Tax की वेबसाइट पर अब चुटकियों में निपट रहे काम, भरे गए 1 करोड़ से ज्‍यादा ITR

Income tax department ने कहा है कि नये आईटीआर पोर्टल (ITR portal) पर कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।

By Ashish DeepEdited By: Published: Thu, 09 Sep 2021 10:51 AM (IST)Updated: Thu, 09 Sep 2021 10:51 AM (IST)
Income Tax की वेबसाइट पर अब चुटकियों में निपट रहे काम, भरे गए 1 करोड़ से ज्‍यादा ITR
सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता ने पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किया।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। Income tax department ने कहा है कि नये आईटीआर पोर्टल पर कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। पोर्टल पर करदाताओं की गतिवधियों की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 7 सितंबर तक 8.83 करोड़ विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किया। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किये।

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IT रिटर्न फाइलिंग सितंबर 2021 में दैनिक आधार पर 3.2 लाख पहुंच गयी है। विभाग ने कहा कि कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और पोर्टल पर फाइलिंग के जो आंकड़े हैं, वह काफी सकारात्मक है... आकलन वर्ष 2021-22 के 1.19 करोड़ आईटीआर भरे गये हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा, ‘‘इनमें से 76.2 लाख करदाताओं ने रिटर्न भरने के लिये पोर्टल की ‘ऑनलाइन’ विशेषताओं का उपयोग किया।’’

उल्लेखनीय है कि नई ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in की शुरुआत सात जून 2021 को हुई। शुरुआत में करदाताओं और पेशेवरों ने तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें की। बयान के अनुसार वित्त मंत्रालय लगातार इन्फोसिस के साथ मुद्दों के समाधान पर नजर रखे हुए हैं।

पोर्टल बनाने करने का ठेका 2019 में इन्फोसिस को दिया गया था। विभाग के अनुसार, ‘‘यह उत्साहजनक है कि 94.88 लाख से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित किये जा चुके हैं। यह केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र द्वारा प्रसंस्करण के लिए आवश्यक है। इसमें से 7.07 लाख आईटीआर प्रसंस्कृत किए जा चुके हैं।’’

इसके अलावा आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (IT return) दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में सावधि जमा (FD) पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है।


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