अभी बिना आधार खरीद सकते हैं बीमा पॉलिसी, 6 माह के भीतर करना होगा लिंक
नई इंश्योरेंस पॉलिसी के शुरू होने के छह माह के भीतर बीमाधारक को अपना आधार नंबर और पैन या फिर फार्म 60 जमा करना होगा।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आप बिना आधार के इंश्योरेंस पालिसी खरीद सकते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने साफ कर दिया है कि नई इंश्योरेस पॉलिसी खरीदने के लिए तत्काल आधार जरूरी नहीं है। बाजार नियामक ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार से लिंक करने की तारीख तब तक के लिए बढ़ा दी गई है, जब तक कि इस पर फैसला नहीं आ जाता है।
नियामक ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई इंश्योरेंस पॉलिसी के शुरू होने के छह माह के भीतर बीमाधारक को अपना आधार नंबर और पैन या फिर फार्म 60 जमा करना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के एक अधिकारी के अनुसार एलआइसी ने बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए अपनी सभी पॉलिसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म-60 अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया था।
इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी लेकिन, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सर्कुलर के बाद इसमें रियायत दी गई है। इस समय यदि कोई नई पालिसी लेता है तो आधिकारिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी दे सकता है।