प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: जानिए इंश्योरेंस कवर से लेकर हेल्पलाइन नंबर तक के बारे में सब कुछ
आयुष्मान भारत सरकार द्वारा समर्थित एक खास स्कीम है जिसमें देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) को आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (एबी-एनएचपीएम) के नाम से भी जाना जाता है। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की यह एक बड़ी स्कीम है, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है।
यह सरकार द्वारा समर्थित एक खास स्कीम है जिसमें देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। इसकी मदद से लाभार्थी छोटे और बड़े सभी तरह के अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। इस योजना का फायदा अब तक लाखों लोग उठा चुके हैं।
सोशियो इकोनॉमी कॉस्ट सेंसस (एसईसीसी) डेटा की माने तो यह स्कीम देश करोड़ों गरीबों, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में बीमारी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को शामिल किया जाता है। इसमें सभी तरह की मेडिकल जांच, ऑपरेशन और इलाज का खर्चा शामिल होता है।
जानिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के बारे में महत्वपूर्ण बातें:
- इस योजना की शुरुआत देश के गरीब और कमजोर वर्गों पर चिकित्सा के भारी-भरकम वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से की गई है ताकि ऐसे लोगों की भी पहुंच गुणवत्तापूर्ण इलाज तक काफी आसान हो जाए।
- इस योजना के तहत आने वाले हर परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्च को भी शामिल किया जाता है। साथ ही इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने के पहले के स्वास्थ्य संबंधी खर्चे और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी शामिल होते हैं।
- इसके बीमा कवर से आप छोटे और बड़े सभी तरह के अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। इसमें गर्ल चाइल्ड, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है। आपको इसकी मदद से सरकारी और चुने हुए निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है। इसके प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेंगी। इसमें केंद्र सरकार 60 फीसद, राज्य सरकार 40 फीसद खर्च उठाती है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती लाभार्थी को परिवहन भत्ता भी दिया जाता है।
- इस योजना में पहले से ही मौजूद बीमारियां भी कवर होंती हैं और अस्पताल रोगी का इलाज करने से मना नहीं कर सकता है।
- लाभार्थियों को अस्पताल में हुए खर्च के लिए एक भी पैसे का भुगतान नहीं करना होता है।
- इस सेवा का लाभ योग्य लाभार्थी देश में कहीं से भी उठा सकते हैं। लाभार्थी 24X7 हेल्पलाइन नंबर-14555 पर किसी भी सूचना को प्राप्त करने, सहायता प्राप्त करने या फिर शिकायत करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।