बीमा कंपनियों से है परेशानी तो ऐसे करें शिकायत, IRDAI लेगा एक्शन
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक ऐसी जगह है जहां पर पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधित किसी दिक्कत को लेकर परेशान हैं। इसके लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं तो हम आपको उस जगह के बारे में बता रहे हैं, जहां पर अपनी इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक ऐसी जगह है, जहां पर पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
पहले करें इंश्योरेंस कंपनी से शिकायत: सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) को लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर 15 दिनों के अंदर जीआरओ से कोई जवाब नहीं आता है तो उसके बाद आप IRDAI से संपर्क कर सकते हैं।
आईआरडीएआई से शिकायत करने के लिए आप ये कर सकते हैं:
- आईआरडीएआई के शिकायत निवारण सेल के टोल-फ्री नंबर 155255 पर बात कर सकते हैं।
- दस्तावेज संबंधित शिकायत के लिए आईआरडीएआई को ईमेल भी भेज सकते हैं।
- आईआरडीएआई शिकायत निवारण सेल गाचीबोवली, हैदराबाद 500032 को लिखित शिकायत भेज सकते हैं।
- IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल IGMS पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
प्रोसेसिंग: आईआरडीएआई के साथ रजिस्टर्ड शिकायतें इनमें से किसी भी माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी को तय समय के अंदर पॉलिसी होल्डर के लिए सही जवाब देने के लिए भेजी जाती हैं।
आगे की प्रक्रिया: अगर पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिए गए प्रस्ताव से खुश नहीं है तो यह शिकायत बीमा लोकपाल को आगे बढ़ाई जा सकती है, अगर शिकायत लोकपाल के दायरे में आती है।
ध्यान देने वाली बातें:
1. आगे के प्रोसेस के लिए शिकायत का रेफरेंस नंबर या लिखित रसीद रखना जरूरी है।
2. आईजीएमएस से शिकायत दर्ज करने से उसके जवाब तक की स्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।