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कोरोना कवच पॉलिसियों के रिन्यूअल पर बीमा कंपनियां 15 दिन की प्रतीक्षावधि ना लगाएं : इरडा

ग्राहकों को किसी भी अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियों का रिन्यूअल साढ़े तीन माह साढ़े छह माह और साढ़े नौ माह की अवधि में कराने का विकल्प मिलना चाहिए। हालांकि पॉलिसी धारक को पॉलिसी का रिन्यूअल मौजूदा पॉलिसी के समाप्त होने से पहले कराना होगा।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 08:52 AM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 08:52 AM (IST)
कोरोना कवच पॉलिसियों के रिन्यूअल पर बीमा कंपनियां 15 दिन की प्रतीक्षावधि ना लगाएं : इरडा
Do not impose 15 day waiting period on renewal of Corona Kavach policies

नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों से कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसियों के रिन्यूअल पर बीमित व्यक्ति को लेकर 15 दिन की प्रतीक्षावधि नहीं लगाने के लिए कहा है। 

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इरडा ने एक सर्कुलर में कहा कि ग्राहकों को किसी भी अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियों का रिन्यूअल साढ़े तीन माह, साढ़े छह माह और साढ़े नौ माह की अवधि में कराने का विकल्प मिलना चाहिए। हालांकि पॉलिसी धारक को पॉलिसी का रिन्यूअल मौजूदा पॉलिसी के समाप्त होने से पहले कराना होगा। 

इरडा ने कहा कि पॉलिसी के रिन्यूअल में अतिरिक्त 15 दिन की प्रतीक्षावधि नहीं लगायी जानी चाहिए और पॉलिसी का लाभ लगातार जारी रहना चाहिए। इन पॉलिसियों का रिन्यूअल 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए करने की अनुमति है। 

उल्लेखनीय है कि बीमा कंपनियों ने लघु अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियां जारी की थीं। यह पॉलिसियां साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने या साढ़े नौ महीने की अवधि के लिए जारी की थीं। इन पॉलिसियों को कोरोना वायरस के इलाज पर होने वाले व्यय पर बीमा सुरक्षा देने के लिए तैयार किया गया था। 

इरडा ने सर्कुलर में कहा कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को पॉलिसी के रिन्यूअल, स्थानांतरण और पोर्टिबिलिटी का विकल्प भी देना चाहिए।


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