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इंश्योरेंस सेक्टर में ओम्बुड्समैन के समक्ष शिकायत करना अब होगा आसान, सरकार ने नियमों में संशोधनों को किया नोटिफाई

Amendments to Insurance Ombudsman Rules 2017 मंत्रालय के मुताबिक अब इंश्योरेंस एजेंट्स ब्रोकर्स और अन्य इंटरमीडियटरीज से जुड़ी शिकायत भी ओम्बुड्समैन के समक्ष की जा सकती है। इसके साथ इंश्योरेंस ब्रोकर्स को ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म के अंतर्गत लाया गया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 01:49 PM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 01:49 PM (IST)
इंश्योरेंस सेक्टर में ओम्बुड्समैन के समक्ष शिकायत करना अब होगा आसान, सरकार ने नियमों में संशोधनों को किया नोटिफाई
इन संशोधनों में ओम्बुड्समैन को इंश्योरेंस ब्रोकर्स के खिलाफ आदेश देने का अधिकार दिया गया है।

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रूल्स, 2017 में व्यापक संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी समस्याओं के समयबद्ध, किफायती और निष्पक्ष तरीके से समाधान के लक्ष्य के साथ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के कामकाज की प्रणाली को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ ये संशोधन किए गए हैं। सरकार ने मंगलवार को इन संशोधनों को नोटिफाई किया। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि नियमों में संशोधन के बाद अब ओम्बुड्समैन के पास कई अन्य समस्याओं को लेकर शिकायत की जा सकती है। अब तक केवल विवादों को लेकर ही ओम्बुड्समैन के समक्ष शिकायत की जा सकती थी। 

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मंत्रालय के मुताबिक अब इंश्योरेंस, एजेंट्स, ब्रोकर्स और अन्य इंटरमीडियटरीज से जुड़ी शिकायत भी ओम्बुड्समैन के समक्ष की जा सकती है। इसके साथ इंश्योरेंस ब्रोकर्स को ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म के अंतर्गत लाया गया है। इन संशोधनों में ओम्बुड्समैन को इंश्योरेंस ब्रोकर्स के खिलाफ आदेश देने का अधिकार दिया गया है। 

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नियमों में संशोधन के जरिए ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म में समयबद्धता और किफायत पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। 

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकती है शिकायत

पॉलिसीहोल्डर्स अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑम्बुड्समैन के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस पर पॉलिसीहोल्डर्स अपनी शिकायतों को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा ओम्बुड्समैन वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई कर पाएंगे।  

इस बयान में कहा गया है कि ओम्बुड्समैन की चयन प्रक्रिया को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। वहीं, ओम्बुड्समैन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी इन संशोधनों में प्रावधान किए गए हैं। 

इसके साथ ही ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म का संचालन करने वाले एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स का नाम बदलकर काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन कर दिया गया है। 

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