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इस तरह करें अपने हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का क्लेम, थोड़ी सी भी हुई भूल तो हो जाएगा नुकसान

स्वास्थ्य बीमा (हेल्‍थ इंश्‍योरेंस) न हो तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा की जरूरत पढ़ने लगी है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 04 Jun 2019 05:23 PM (IST)Updated: Wed, 12 Jun 2019 09:06 AM (IST)
इस तरह करें अपने हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का क्लेम, थोड़ी सी भी हुई भूल तो हो जाएगा नुकसान
इस तरह करें अपने हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का क्लेम, थोड़ी सी भी हुई भूल तो हो जाएगा नुकसान

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। व्यस्तता से भरी और तेजी से भागती जीवनशैली में आज अधिकांश लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं, समय के साथ नई खतरनाक बीमारियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर स्वास्थ्य बीमा (हेल्‍थ इंश्‍योरेंस) न हो तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा की जरूरत पढ़ने लगी है। कई बार तो स्वास्थ्य बीमा होने के बाद भी क्लेम की सही प्रोसेस पता नहीं होने के कारण लोग बीमा का लाभ नहीं ले पाते। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि जब आपको जरूरत हो तो स्वास्थ्य बीमा का क्लेम कैसे करें।

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कैशलेस प्रोसेस में नेटवर्क अस्पताल होना जरूरी

स्वास्थ्य बीमा का क्लेम दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला तरीका कैशलेस है और दूसरा है रिइंबर्समेंट। कैशलेस वाले तरीके में बीमित व्यक्ति का किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी होता है। यह बहुत आसान तरीका है। इसमें बीमित व्यक्ति को सिर्फ अपना क्लेम प्रोसेस शुरू करना होता है और फिर बीमा कंपनी अस्पताल में मरीज का बिल भर देती है।

रिइंबर्समेंट में पहले खुद भरना होगा पूरा बिल

स्वास्थ्य बीमा का क्लेम लेने का दूसरा तरीका है रिइंबर्समेंट। इसकी खास बात यह है कि, इसमें बीमित व्यक्ति नेटवर्क या नॉन नेटवर्क में से किसी भी तरह के अस्पताल में इलाज के लिए जा सकता है। इस तरीके में पहले बीमित व्यक्ति को अस्पताल का पूरा बिल खुद ही भरना होता है। बाद में बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को पूरे खर्च का भुगतान कर देती है।

यह है प्रोसेस

सबसे पहले आपको अस्पताल की इंश्योरेंस हेल्पडेस्क पर बीमा कंपनी का अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद अस्पताल उस बीमा कंपनी के पास प्री-अथॉराइजेशन फॉर्म जमा करेगा। अब आपकी बीमा कंपनी डॉक्यूमेंट्स की जांच करके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से क्लेम प्रोसेस शुरू करेगी। कुछ औपचारिकताओं के बाद क्लेम का सेटलमेंट हो जाता है। अगर बीमित व्यक्ति को इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर बात करनी चाहिए और फैक्स द्वारा कंपनी को प्री-ऑथराइजेशन फॉर्म भेज देना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान

क्लेम प्रोसेस में कुछ बातों की लापरवाही से काफी अड़चने आ सकती है। हमेशा ध्यान रखें कि डिस्टार्ज होने के 30 दिनों के अंदर क्लेम के लिए आवेदन कर दें। वहीं अगर आपने अपना अथॉराइजेशन फॉर्म अधूरा भरा है तो आपका क्लेम प्रोसेस रद्द भी हो सकता है। क्लेम प्रोसेस के दौरान अपना हेल्थ कार्ड, डिस्चार्ज समरी, दवाओं के बिल, भरा हुआ क्लेम फॉर्म, सभी जांच रिपोर्ट्स और दुर्घटना की स्थिति में एमएलसी या एफआईआर की कॉपी साथ रखें। इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो आपके स्वास्थ्य बीमा के क्लेम में कोई अड़चन नहीं आएगी।

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