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जीएसटी से मुक्त सामान के कारोबार को पंजीयन जरूरी नहीं

कंपोजीशन स्कीम का फायदा 75 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी ही उठा सकते हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 24 Jul 2017 11:06 AM (IST)Updated: Mon, 24 Jul 2017 12:03 PM (IST)
जीएसटी से मुक्त सामान के कारोबार को पंजीयन जरूरी नहीं
जीएसटी से मुक्त सामान के कारोबार को पंजीयन जरूरी नहीं

सवाल: हम जॉब वर्क पर एक प्रिसिंपल मैन्यूफैक्चरर के लिए पशुआहार (एनीमल फीड) बनाते हैं। प्रिंसिपल मैन्यूफैक्चरर इसे किसानों को बेचता है जो पशु पालते हैं। क्या हम जीएसटी के दायरे में आएंगे? (सिद्धार्थ अग्रवाल)

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जवाब: हां, यदि आपका कारोबार 20 लाख रुपये से ऊपर है (कुछ विशिष्ट राज्यों में 10 लाख रुपये से ऊपर)।

सवाल: मैं एक बुक पब्लिशर हूं और पीएचडी के स्तर की किताबें छापता और वितरित करता हूं। मैं पूरे देश में किताबों की आपूर्ति करता हूं और मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक है। किताबों को जीएसटी से छूट प्राप्त है तो क्या मुझे जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा? (अमन प्रकाशन, कानपुर)

जवाब: अपेक्षित नहीं।

सवाल: मैं एक स्टेशनरी सप्लायर हूं और कंपोजीशन स्कीम में आता हूं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी अदा करके समान खरीदूंगा तो क्या मैं आखिरी उपभोक्ता (एंड कंज्यूमर) से जीएसटी वसूल कर सकता हूं? (आकाश दुबे, इलाहाबाद)

जवाब: एक कंपोजीशन स्कीम धारक अपने ग्राहक से जीएसटी नहीं ले सकता है।

सवाल: मेरी फर्म पहले पिताजी के नाम थी जो मार्च 2017 में मैने अपने नाम करा ली, लेकिन अब जीएसटी नंबर पिताजी के पैन नंबर से आया है। क्या मुझे जीएसटी के लिए दुबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा? (अनिल अग्रवाल)

जवाब: कृपया नियम संख्या 19(1)(घ) देखें, नए पंजीकरण की आवश्यकता होगी?

सवाल: मेरी बोकारो स्टील सिटी, झारखंड में एक दुकान है जिसमें मैं मोबाइल रिचार्ज, टॉफी, बिस्किट, दूध, कोल्ड डिंक्स और स्टेशनरी का सामान बेचता हूं। मेरी सालाना टर्नओवर लगभग 19-20 लाख तक है। मैं जीएसटी के लिए आवेदन करूं या नहीं क्योंकि सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर आप जीएसटी नंबर नही देंगे तो आपको सामान नहीं दिया जाएगा। अगर मेरा सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से नीचे रहता है तो मुझे टैक्स जमा करना होगा या नही? (मनोज कुमार, बोकारो)

जवाब: यदि कुल कारोबार 20 लाख से कम है, तो आपको पंजीकरण लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको अपने सप्लायर को जीएसटी का भुगतान करना होगा। खरीद के समय जीएसटीआईएन की आवश्यकता नहीं है।

सवाल: अगर कोई अपंजीकृत डीलर पिछली तिमाही में 20 लाख रुपये के कारोबार की सीमा को पार करता है और जीएसटी के लिए पंजीकृत हो जाता है तो क्या उसे शुरू से ही जीएसटी का भुगतान करना होगा या 20 लाख रुपये की सीमा पार करने के बाद से? (आतिश बैरोलिया)

जवाब: वह उस दिन से कर भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जब वह पंजीयन पाने का हकदार होगा अर्थात् उसे 20 लाख की सीमा पार करने के पश्चात जीएसटी को अदा करना होगा।

सवाल: ट्रांसपोर्टर की ओर से माल की बुकिंग करते समय पांच प्रतिशत जीएसटी इन दो स्थितियों में से कब लगाया जाएगा- यदि माल भेजने और पाने वाला दोनों ही पंजीकृत हों या यदि माल भेजने वाला पंजीकृत हो और माल पाने वाला अपंजीकृत हो? (हर्ष गुलाटी)

जवाब: जीएसटी परिवहन सेवा पर देय है चाहे प्रेषक व प्राप्तकर्ता पंजीकृत हैं अथवा नहीं।

सवाल: मेरा क्ले ईंट बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में ईंट बेचने का कारोबार है। मेरा कारोबार 50 से 70 लाख रुपये है। क्या मुझे भी कंपोजीशन स्कीम मिल सकती है? (सरस, अग्रवाल)

जवाब: संयोजन योजना 75 लाख (50 लाख विशेष श्रेणी राज्यों के लिए) के कुल कारोबार तक उपलब्ध है।

सवाल: मैं जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हूं और मैं नॉन टैक्स गुड्स जैसे धान, चावल, गेहूं इत्यादि का व्यापार करता हूं। क्या मुङो भी हर माह रिटर्न दाखिल करना होगा और इनवॉइस डिटेल जीएसटी पोर्टल पर लोड करना होगा? (सुनील,डेहरी, बिहार)

जवाब: आप अपने पंजीकरण को रद करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आप सिर्फ कर मुक्त वस्तुओं का कारोबार कर रहे हैं। यदि आप पंजीकृत बने रहते हैं, तो आपको अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

सवाल: मैं एक डीलर हूं और जानना चाहता हूं कि क्या जीएसटी नंबर वाले और बिना जीएसटी नंबर वाले ग्राहकों की इनवॉइस की बिल की सीरीज अलग-अलग होगी या एक ही होगी? (मनोज कुमार वाष्ण्रेय, अलीगढ़)

जवाब: आप केवल एक श्रृंखला को बनाए रख सकते हैं।

(यह सवाल जवाब निशा गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर, जीएसटी, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित हैं।)


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