महीने की बिक्री शून्य है, तो फाइल करना होगा निल रिटर्न
यदि किसी व्यापारी की महीने भर तक कोई बिक्री नहीं हुई है तो इस स्थिति में उसे निल रिटर्न फाइल करनी होगी
जीएसटी में निल रेटेड और एग्जेम्टेड आइटम में क्या अंतर है?
निल रेटेड और छूट प्राप्त मदों में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए कृपया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (47) में दी गई छूट प्राप्त आपूर्ति की परिभाषा को देखें। इन दोनों प्रकार के मदों पर कोई जीएसटी नहीं लगाई जाती है।
मेरे कुछ आइटम जीरो प्रतिशत रेट के हैं और कुछ 12 फीसद रेट के हैं। क्या मैं जीएसटी की कंपोजीशन स्कीम लेने के लिए पात्र हूं?
जी, हां। आप कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं, यदि आपका कुल वार्षिक कारोबार 75 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 50 लाख रुपये) से कम है।
जीएसटी में रिवर्स चार्ज से क्या आशय है? यह कब चार्ज किया जाएगा और इसे कौन चार्ज करेगा?
कृपया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (98) में दी गई परिभाषा को देखें। रिवर्स चार्ज से अभिप्राय यह है कि भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता से हटाकर वस्तुओं एवं सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को प्राप्त करने वाले पर डाल दिया गया है। जीएसटी का भुगतान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या 9(4) और आइजीएसटी कानून, 2017 की धारा 5(3) या 5(4) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता के द्वारा किया जाएगा।
क्या गैर पंजीकृत व्यापारी जीएसटी का भुगतान कर दूसरे राज्य से वस्तुएं खरीद सकता है?
जी, हां। गैर पंजीकृत डीलर आइजीएसटी का भुगतान करके अन्य राज्यों से वस्तुओं की खरीद कर सकता है।
सोशल रिसर्च फाउंडेशन, कानपुर एक एनजीओ है, जो छह अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं और संदर्भ पुस्तकें प्रकाशित करता है। इनके प्रकाशन के लिए संस्था अपने लेखकों से प्रकाशन शुल्क (कंट्रीब्यूशन चार्ज) लेती है जो 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है। क्या इस संस्था को जीएसटी पंजीकरण कराने की आवश्यकता है?
जी, हां। एनजीओ को पंजीयन कराना होगा क्योंकि यह कर वाली सेवाओं की आपूर्ति है।
मैं एक थोक व्यापारी हूं। किसी महीने मेरी बिक्री निल रहती है तो क्या मुझे उस महीने का रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि हां, तो कैसे?
हां, आपको निल रिटर्न भरना है।
क्या रेजीडेंशियल सोसाइटी में दिए जाने वाले मासिक मेंटीनेंस चार्ज पर जीएसटी देना होगा?
5000 रुपये प्रति माह प्रति सदस्य की दर से किए जाने वाले मासिक अंशदान पर जीएसटी से छूट दी गई है (कृपया अधिसूचना सं. 12/2007-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की क्रम सं. 77 को देखें)। इसके अलावा 20 लाख रुपये तक के वार्षिक संकलन (कुछ राज्यों में 10 लाख रुपये) को भी जीएसटी से छूट प्राप्त है।
हमारी शॉप इंडिया के नाम से दिल्ली में फर्म पंजीकृत है। हमने जीएसटी नंबर भी ले लिया है। अब हम दूसरे राज्य में माइग्रेट करना चाहते हैं। क्या हम दूसरे राज्य में इसी पंजीकरण संख्या के साथ माइग्रेट कर सकते हैं? कृपया दूसरे राज्य में माइग्रेट करने की प्रक्रिया बताएं।
आप उसी जीएसटी नंबर के साथ दूसरे राज्य में माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। यदि दिल्ली से और कोई आपूर्ति नहीं होती है तो इसके लिए आपको दिल्ली में अपना पंजीकरण रद कराना होगा और उस राज्य में जहां आप जाते हैं अपना नया पंजीकरण कराना होगा।
मेरी दुकान किराये पर है। मैं दुकान के किराये पर जीएसटी चुका रहा हूं। क्या मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा?
जी, हां। क्योंकि यह आपके लिए एक इनपुट सर्विस होगी।
क्या कोई ऐसा प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कंपोजीशन स्कीम के तहत पंजीकृत डीलर किसी ऐसे डीलर को माल बेच सके जो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता हो, क्योकि छोटे-छोटे डीलर्स की ज्यादातर सप्लाई बड़े शहरों के मेगा डीलर्स को होती है?
जी, हां। कंपोजीशन डीलर से खरीदने वाला व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कंपोजीशन डीलर अपने ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूल कर सकता है।
(यह सवाल जवाब गायत्री पीजी, असिस्टेंट कमिश्नर, जीएसटी, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)