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Gold Jewellery News: हॉलमार्क के बिना बिक रहे थे सोने के आभूषण, BIS ने छापा मार जब्त किए ₹12362391 के गहने

By IANSEdited By: Gyanendra Tiwari
Published: Thu, 10 Sep 2026 07:05 PM (IST)

Gold Jewellery News: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने चेन्नई में गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई ...और पढ़ें

बीआईएस ने चेन्नई में गैर-हॉलमार्क सोने के आभूषण जब्त किए।

बीआईएस ने चेन्नई में गैर-हॉलमार्क सोने के आभूषण जब्त किए।

HighLights

  1. बीआईएस ने चेन्नई में गैर-हॉलमार्क सोने के आभूषण जब्त किए।

  2. 803.99 ग्राम सोने के गहने, कीमत ₹1.23 करोड़ से अधिक।

  3. उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई।

आईएएनएस, नई दिल्ली। Gold Jewellery News: गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की बिक्री को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान करीब 803.99 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए हैं। यह जानकारी उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई।

मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि भारतीय मानक ब्यूरो की चेन्नई शाखा कार्यालय ने 1 सितंबर, 2026 को चेन्नई के अम्बत्तूर में एक आभूषण की दुकान पर प्रवर्तन तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान 803.99 ग्राम गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त किए। इनकी कीमत लगभग 12362391 रुपये (Gold Price) होगी।

यह कार्रवाई भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत की गई, जब गैर-हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण व्यावसायिक बिक्री के लिए प्रदर्शित पाए गए।

जब्त किए गए आभूषणों में क्या-क्या?

जब्त किए गए आभूषणों में 671.50 ग्राम वजन के 175 मंगलसूत्र, बच्चों की 25.02 ग्राम वजन की 12 चूड़ियां, 86.14 ग्राम वजन के 40 झुमके और 21.33 ग्राम वजन के 10 पेंडेंट शामिल हैं। बीआईएस प्रवर्तन टीम ने पाया कि विभिन्न डिजाइनों और श्रेणियों में आभूषण आवश्यक हॉलमार्किंग के बिना बिक्री के लिए पेश किए जा रहे थे।

इन वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत विस्तृत जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस की सहायता से बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों द्वारा संचालित की गई थी।

क्या बोले अधिकारी?

बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय के प्रमुख एस. डी. दयानंद ने कहा कि बीआईएस नियमित रूप से बाजार की निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियां करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन और हॉलमार्किंग संबंधी आवश्यकताओं के तहत आने वाले उत्पाद निर्धारित मानकों का अनुपालन करें।

उन्होंने कहा कि घटिया उत्पादों की बिक्री को रोकने, बीआईएस मानक चिह्न और हॉलमार्क के दुरुपयोग को रोकने और प्रमाणन एवं हॉलमार्किंग प्रणाली में उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई महत्वपूर्ण है। बीआईएस के अनुसार हॉलमार्किंग कीमती धातु की वस्तुओं की शुद्धता या सुंदरता का आधिकारिक संकेत प्रदान करती है।

वर्तमान हॉलमार्किंग प्रणाली के तहत, हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों में बीआईएस लोगो, शुद्धता और छह अंकों की हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) संख्या होती है। उपभोक्ता हॉलमार्क वाले आभूषणों के एचयूआईडी को सत्यापित करने के लिए बीआईएस केयर ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

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