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Union Budget 2019: अब Tax Free नहीं रहेगा NRI को मिलने वाला गिफ्ट

वित्त मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई है कि भारत में रहने वाले लोग बाहर रह रहे रिश्तेदारों को उपहार के रूप में बड़ी राशि या संपत्ति दे रहे हैं।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Sat, 06 Jul 2019 08:50 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jul 2019 09:18 AM (IST)
Union Budget 2019: अब Tax Free नहीं रहेगा NRI को मिलने वाला गिफ्ट
Union Budget 2019: अब Tax Free नहीं रहेगा NRI को मिलने वाला गिफ्ट

नई दिल्ली, जेएनएन। विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) अब अपने रिश्तेदारों से टैक्स फ्री गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। अगर वे 50,000 रुपये से अधिक की नकदी या कोई वस्तु भारत में बसे अपने रिश्तेदार से प्राप्त करते हैं, उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने एनआरआइ को मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स वसूलने के लिए वित्त विधेयक 2019 के जरिये आयकर कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2019 पेश किया। इन संशोधन प्रस्तावों के कानून का रूप लेने पर अनिवासी भारतीयों के लिए टैक्स दिए बगैर उपहार पाना मुश्किल हो जाएगा।

आयकर कानून की धारा-नौ के तहत अगर किसी अनिवासी को भारत में कोई आय होती है तो उस पर उसे टैक्स देना होता है। मौजूदा प्रावधानों के तहत आयकर कानून की धारा-56 की उपधारा-दो के क्लॉज एक्स के तहत कुछ निश्चित छूटों के अलावा गिफ्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस पर टैक्स देना होता है।

वित्त मंत्रालय के संज्ञान में यह बात आई है कि भारत में रहने वाले लोग बाहर रह रहे रिश्तेदारों को उपहार के रूप में बड़ी राशि या संपत्ति दे रहे हैं। उपहार के रूप में मिलने के कारण अनिवासी दावा करते हैं कि इसे उनकी आय नहीं माना जा सकता, इसलिए उन पर टैक्स नहीं लगता। इस तरह के मामलों में भी टैक्स वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आयकर कानून में जरूरी संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित संशोधन पास होने की स्थिति में इसे पांच जुलाई, 2019 से ही लागू माना जाएगा।


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