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Union Budget 2019: 5 लाख नहीं 7 लाख रुपये तक की सालाना आय होगी टैक्स फ्री, ऐसे समझिए

पीयूष गोयल का अंतरिम बजट मिडिल क्लास की उम्मीदों के मुताबिक रहा है, उसे दोहरी राहत मिली है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 01:33 PM (IST)Updated: Sun, 03 Feb 2019 11:47 AM (IST)
Union Budget 2019: 5 लाख नहीं 7 लाख रुपये तक की सालाना आय होगी टैक्स फ्री, ऐसे समझिए
Union Budget 2019: 5 लाख नहीं 7 लाख रुपये तक की सालाना आय होगी टैक्स फ्री, ऐसे समझिए

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पीयूष गोयल का अंतरिम बजट मिडिल क्लास की उम्मीदों के मुताबिक काफी बेहतर रहा। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी उन्होंने टैक्स फ्री आय को 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। गोयल ने एचआरए में भी इजाफा कर इसे 2.40 लाख रुपये तक पहुंचा दिया। एक तरह से कहा जाए तो यह मिडिल क्लास को दोहरी राहत है जिसकी उम्मीद उसने गोयल के अंतरिम बजट से लगा रखी थी।

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मिडिल क्लास को अब कितनी राहत?

एक तरह से देखा जाए तो यह मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। 5 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री आमदनी के साथ ही 80C की 1.50 लाख रुपये तक की छूट सीमा को अगर जोड़ दिया जाए तो यह छूट 6.50 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। वहीं बीते साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस 40 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कही थी उसे भी बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इससे भी देश के मिडिल क्लास को राहत मिलेगी।

समझ लीजिए टैक्स छूट का पूरा गणित: वित्त मंत्री ने 5 लाख रुपये तक की आय को जो टैक्स फ्री किया है उसे टैक्स के नजरिए से समझना जरूरी है। टैक्स एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंट अंकित गुप्ता ने बताया कि 5 लाख तक की टैक्स फ्री आय ग्रॉस इनकम-डिडक्शन के बाद होगी। यानी किए गए निवेश को घटाने के बाद अगर आपकी आय 5 लाख रुपये सालाना से कम है तो ही आप टैक्स छूट के दायरे में आएंगे। ये होगी स्लैब-

  • 5 लाख तक की आय: 5 फीसद टैक्स (लेकिन 87A के तहत छूट के दायरे में)
  • आपको बता दें 87A के अंतर्गत आप 12,500 रुपये की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

(यानी 5 लाख रुपये तक की आय पर अभी तक 2.50 लाख रुपये टैक्स फ्री होते है। बाकी के 2.50 लाख रुपये पर 5 फीसद के हिसाब  से 12,500 रुपये की टैक्स देनदारी बनती थी। लेकिन 87A के अंतर्गत यह टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगी।) 

वहीं जिनकी आय 5 लाख से ऊपर होगी उनके लिए क्या होगी स्लैब रेट:

  • 2.50 लाख से लेकर 5 लाख तक: 5 फीसद
  • 5 लाख से 10 लाख तक: 20 फीसद
  • 10 लाख से ऊपर: 30 फीसद

5 नहीं 7 लाख तक की आय होगी ऐसे टैक्स फ्री: 5 लाख तक की आय तो व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा में आ गई है। इसमें अगर आर 80C की डेढ़ लाख की छूट को शामिल कर लें तो यह लिमिट बढ़कर हो गई 6.50 लाख रुपये। वहीं अगर इसमें 80D को शामिल कर लिया जाए जिसमें 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है (25 हजार खुद का और 25 हजार माता-पिता का इंश्योरेंस) तो यह सीमा 7 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

उदाहरण से समझिए: मान लीजिए आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये है तो आपकी 7 लाख की आय में 1.50 लाख रुपये 80C के कम कर दीजिए। अब बचे 5.50 लाख रुपये। अब 80D के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स कटौती और कम कर दीजिए। बचे 5 लाख रुपये ये ही पांच लाख रुपये टैक्स फ्री होंगे।

पीयूष गोयल ने जैसे ही संसद में 5 लाख तक की टैक्स फ्री आय की घोषणा की संसद में मोदी-मोदी के नारे लगने लगे। गोयल ने यहां पर देश के करदाताओं का भी धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा, " मैं अपने सभी टैक्स देने वाले देशवासियों को धन्यवाद देता हूं जिस कारण से गरीबों के लिए योजनाएं लागू करने में आसानी हुई।"
 


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