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नए कर्मचारियों को नौकरी देने पर अब कंपनियों को मिलेगी टैक्स छूट

वित्त मंत्री ने नए उद्यमियों के जरिये रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप को कर राहत देने का एलान किया है

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 02 Feb 2018 11:09 AM (IST)Updated: Sun, 04 Feb 2018 08:23 AM (IST)
नए कर्मचारियों को नौकरी देने पर अब कंपनियों को मिलेगी टैक्स छूट
नए कर्मचारियों को नौकरी देने पर अब कंपनियों को मिलेगी टैक्स छूट

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रोजगार सृजन के लिए वित्त मंत्री ने फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग को करों में रियायत का एलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अभी आयकर की धारा 80 जेजेएए के तहत कम से कम 240 दिनों का रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को देय वेतन पर वर्ष के दौरान 100 फीसद के सामान्य डिडक्शन के अलावा 30 फीसद अतिरिक्त डिडक्शन की सुविधा मिलती है, परंतु परिधान क्षेत्र में इस शर्त में ढील देते हुए न्यूनतम रोजगार अवधि घटाकर 150 दिन कर दी गई है। इसका फुटवियर व चमड़ा क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है।

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नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 30 फीसद अतिरिक्त डिडक्शन की सुविधा का लाभ उस नए कर्मचारी को भी मिलेगा, जिसे पहले वर्ष तो न्यूनतम अवधि से कम रोजगार मिला हो, पर नौकरी में रहते हुए अगले वर्ष न्यूनतम अवधि के बराबर रोजगार प्राप्त होता हो।

स्टार्टअप को कर राहत के लिए नियमों में ढील 

वित्त मंत्री ने नए उद्यमियों के जरिये रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप को कर राहत देने और इसकी खातिर नियमों में ढील देने का एलान भी किया है। इसके तहत 1 अप्रैल, 2021 तक पंजीकरण कराने वाले स्टार्टअप को आयकर में छूट दी जाएगी। यह प्रावधान पहले केवल अप्रैल, 2019 तक उपलब्ध था। यही नहीं, 25 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले स्टार्टअप पिछले सात साल तक के लिए आयकर से छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ पात्र व्यवसाय की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है। अब इसमें वे स्टार्टअप भी शामिल कर लिए गए हैं जो उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं में सुधार अथवा ऐसे कार्य या व्यवसाय में लगे हैं, जिसमें रोजगार की ज्यादा संभावनाएं हैं।

इससे पहले नई प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा से जुड़े नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं में नवाचार, विकास अथवा वाणिज्यीकरण में लगे उद्यमियों को ही उक्त लाभ लेने का अधिकार था। उक्त परिवर्तन 1 अप्रैल, 2018 से तथा कर निर्धारण वर्ष 2018- 19 तथा आगे के वर्षों पर लागू होंगे। नैस्कॉम के अध्यक्ष आर. चंद्रशेखर ने उन कदमों का स्वागत करते हुए कहा कि इन लाभों से हजारों नए स्टार्ट अप शुरू होने का रास्ता खुलेगा।


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