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चुनिंदा स्कीम्स पर मिलता रहेगा टैक्स छूट का लाभ, सीतारमण ने किया स्पष्ट

Budget 2020 कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार ने करीब 70 तरह की छूट को समाप्त कर दिया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 03:46 PM (IST)Updated: Sun, 09 Feb 2020 01:31 PM (IST)
चुनिंदा स्कीम्स पर मिलता रहेगा टैक्स छूट का लाभ, सीतारमण ने किया स्पष्ट
चुनिंदा स्कीम्स पर मिलता रहेगा टैक्स छूट का लाभ, सीतारमण ने किया स्पष्ट

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ऐलान किया कि NPS सहित चुनिंदा स्कीम के सब्सक्राइबर्स को टैक्स में छूट का लाभ मिलता रहेगा। बजट 2020 पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने स्पष्ट किया कि ग्रेच्युटी एवं रिटायरमेंट से जुड़े अन्य लाभ पर भी टैक्स छूट मिलेगा। कम आय कर दरों के विकल्प पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम चाहते थे कि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए हमारी योजना थी। हम आयकर प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते थे। 

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सरकार ने स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट के लाभ, पेंशन के कम्युटेशन, रिटायरमेंट पर छुट्टियों को नकदी में भुनाने, वीआरएस के तहत पांच लाख रुपये तक की आय, ईपीएफओ में नियोक्ता के अंशदान, एनपीएस के तहत प्राप्त भुगतान पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता रहेगा।

राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने सभी तरह की छूट की समीक्षा की और पाया कि 120 तरह की छूट दी गई है। हमने हर छूट की समीक्षा की। कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए हमने करीब 70 तरह की छूट को समाप्त कर दिया है।

पाण्डेय ने कहा कि हमने आयकर अधिनियम में बदलाव किए हैं। पहले के नियम के मुताबिक 182 दिन से अधिक समय तक देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति नॉन-रेजिडेंट हो जाता था। अब हमने उसमें कुछ बदलाव किए हैं। अब 240 दिन देश से बाहर रहने के बाद कोई व्यक्ति नॉन-रेजिडेंट होगा।


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