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Budget 2020: आसान भाषा में समझें नई 'इनकम टैक्स स्लैब'

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि राहत और छूट देने वालों के लिए नई इनकम टैक्स दरें काफी कम हो जाएगी।

By Harshit HarshEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 04:31 PM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 04:36 PM (IST)
Budget 2020: आसान भाषा में समझें नई 'इनकम टैक्स स्लैब'
Budget 2020: आसान भाषा में समझें नई 'इनकम टैक्स स्लैब'

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 के पहले फुल फ्लैज बजट में इनकम टैक्स की दरों में भारी बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद से इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट और कटौती में काफी बदलाव आया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि राहत और छूट देने वालों के लिए नई इनकम टैक्स दरें काफी कम हो जाएगी। सरकार नई आयकर दरों से राजस्व में 40,000 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष का भुगतान करेगी।

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नई इनकम टैक्स दरें

नई इनकम टैक्स रेट के तहत 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले लोगों को 20 प्रतिशत की जगह अब 10 प्रतिशत चार्ज किया जाएगा। वहीं, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख के इनकम वाले लोगों को 20 प्रतिशत की जगह अब 15 प्रतिशत ही टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की कमाई करने वालों के लिए अब 30 प्रतिशत की जगह केवल 20 प्रतिशत ही टैक्स देना होगा। 12.5 लाख से 15 लाख की कमाई पर 30 प्रतिशत की जगह अब 25 प्रतिशत का ही टैक्स देना होगा। वहीं, 15 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने वालों के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही अब भी उनको 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। 

इनकम टैक्स की ये नई दरें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लागू होगी। साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि 100 में से 70 इनकम टैक्स कटौती और छूट को टैक्स सिस्टम से हटा लिया गया है, ताकि इसे और भी सुगम बनाया जा सके। यही नहीं, निर्मला सीतारमण ने डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी बदलाव किया है। अब कंपनियों को DDT का भुगतान नहीं करना होगा। केवल रिसिपेंट्स को ही तय दरों के साथ भुगतान करना होगा।


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