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Budget 2019: LTCG टैक्स बरकार, इनकम टैक्स छूट से बढ़ी म्युचुअल फंड इंडस्ट्री की आस

इंडस्ट्री को एलटीसीजी के मोर्चे पर बजट से निराशा हाथ लगी लेकिन इकनम टैक्स में दी गई छूट से उसे बड़ी राहत मिली है।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 02:22 PM (IST)Updated: Fri, 01 Feb 2019 02:22 PM (IST)
Budget 2019: LTCG टैक्स बरकार, इनकम टैक्स छूट से बढ़ी म्युचुअल फंड इंडस्ट्री की आस
Budget 2019: LTCG टैक्स बरकार, इनकम टैक्स छूट से बढ़ी म्युचुअल फंड इंडस्ट्री की आस

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। म्युचुअल फंड इंडस्ट्री को वैसे भी अंतरिम बजट से ज्यादा की उम्मीद नहीं थी लेकिन वह पिछले बजट में इक्विटी बेस्ड म्युचुअल फंड पर लगाए गए एलटीसीजी (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स) को वापस लिए जाने की तरफ देख रहा था।

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इंडस्ट्री को एलटीसीजी के मोर्चे पर बजट से निराशा हाथ लगी लेकिन इकनम टैक्स में दी गई छूट से उसे बड़ी राहत मिली है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहीं भी एलटीसीजी का जिक्र नहीं किया। लेकिन उन्होंने मध्य वर्ग को सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट देकर म्युचुअल फंड इंडस्ट्री को खुश कर दिया।

इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

मध्य वर्ग को टैक्स में मिली इस छूट का लाभ म्युचुअल फंड इंडस्ट्री को मिलेगा। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि टैक्सपेयर्स अब अपनी बचत का बड़ा हिस्सा म्युचुअल फंड में इनवेस्ट करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले बजट में एलटीसीजी टैक्स की घोषणा के बाद म्युचुअल फंड इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सालाना एक लाख रुपये के कैपिटल गेन पर 10 फीसद टैक्स लगाए जाने की घोषणा की थी।  

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