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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना ठीक नहीं, राज्य सरकारों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता NPS का पैसा : केंद्र

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth Priyadarshi
Published: Mon, 20 Feb 2023 04:53 PM (IST)

केंद्र ने साफ किया है कि राज्य सरकारें एनपीएस का हिस्सा वापस मांग रही हैं लेकिन राज्य सरकारों को वह ...और पढ़ें

Funds deposited for NPS cannot be transferred to state governments
Funds deposited for NPS cannot be transferred to state governments

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनों के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme NPS) के लिए जमा राशि राज्य सरकारों को नहीं दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव विवेक जोशी, दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य यह उम्मीद कर रहा है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उसे लौटाया जा सकता है तो यह नामुमकिन है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर एक राज्य उम्मीद करता है कि EPFO के पास जमा धन राज्यों को दिया जाना चाहिए तो यह पूरी तरह गलत है। पैसे पर अधिकार कर्मचारियों का है। जमा किए गए पैसे पर ब्याज मिल रहा है।

पुरानी पेंशन योजना से बचना जरूरी

वित्त सचिव जोशी ने कहा कि कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को अपनाया है और अन्य राज्य भी मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह चलन बहुत अच्छा नहीं है और ऐसा करके राज्य सरकारें अपनी देनदारियों को ही 'स्थगित' कर रही हैं।

कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें फायदा होगा, लेकिन अभी इस पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना में जो भी पैसा है, कर्मचारियों से जुड़ा है और यह कर्मचारी और एनपीएस ट्रस्ट के बीच एक तरह का समझौता है। यदि कर्मचारी परिपक्वता से पहले सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से अपना अंशदान छोड़ देता है, तो इसके अलग नियम हैं।

अशोक गहलोत ने उठाई ये मांग

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को शेयर बाजार की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के फंड का निवेश स्टॉक मार्केट में किया जाता है।

उन्होंने केंद्र से एनपीएस में जमा राज्य सरकार के कर्मचारियों के फंड को देने का भी आग्रह किया था और कहा कि अगर राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में फंड ट्रांसफर नहीं किया गया तो राज्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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