इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में गलती करना पड़ेगा भारी, हो सकती है कार्यवाही
हाल ही में आयकर विभाग की जांच शाखा ने जनवरी महीने में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से टैक्स रिफंड हासिल कराने में मदद करता था
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में गलती करना भारी पड़ सकता है। आयकर विभाग ने नौकरीपेशा आयकरदाताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो गलत आईटीआर दाखिल करने की गलती न करें। आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उनके नियोक्ता को भी इस बारे में सूचित किया जाएगा।
आयकर विभाग के बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर (CPC) जो कि आईटीआर को प्राप्त और प्रोसेस करता है ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि गलत फायदे के चक्कर में फ्रॉड टैक्स प्लानर और उनकी सलाह से बचें। इसमें कहा गया, “इस तरह का काम करना दंडनीय अपराध माना जाता है और ऐसा करने पर आयकर कानून की धाराओं के तहत अभियोजन किया जा सकता है।”
विभाग की ओर से जारी की गई एक पेज की एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर आयकर विभाग आईटीआर फॉर्म्स में किसी भी धोखाधड़ी के दावों पर गौर करता है तो नोटिस ऐसे दावे "आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय माने जाएंगे और ऐसे मामलों में रिफंड जारी करने में देरी भी की जा सकती है।
आपको बता दें कि आयकर विभाग की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल ही में विभाग की जांच शाखा ने जनवरी महीने में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से टैक्स रिफंड हासिल कराने में मदद करता था। सीबीआई ने हाल ही में ऐसे गिरोह पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। नौकरीपेशा करदाताओं के लिए टैक्स फाइल करने का सीजन हाल ही में शुरु हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए बीते कुछ दिनों पहले ही नए आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई किया था।