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Vodafone m-pesa का लाइसेंस RBI ने किया रद, कंपनी ने स्‍वेच्‍छा से किया सरेंडर

वोडाफोन m-pesa उन 11 फर्मों में से एक थी जिन्हें 2015 में RBI द्वारा भुगतान बैंक लाइसेंस दिया गया था।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 05:03 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 05:03 PM (IST)
Vodafone m-pesa का लाइसेंस RBI ने किया रद, कंपनी ने स्‍वेच्‍छा से किया सरेंडर
Vodafone m-pesa का लाइसेंस RBI ने किया रद, कंपनी ने स्‍वेच्‍छा से किया सरेंडर

मुंबई, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि इसने Vodafone m-pesa का सर्टिफिकेट ऑफ अथॉराइजेशन (CoA) रद कर दिया है। RBI ने कहा कि कंपनी ने स्‍वेच्‍छा से अथॉराइजेशन सरेंडर किया है। CoA रद होने के बाद वोडाफोन अपने m-pesa कारोबार को जारी नहीं रख सकती। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कंपनी के इस प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट का परिचालन बंद हो जाएगा। हालांकि, ग्राहक और मर्चेंट पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर (PSO) के तौर पर दावा कर सकते हैं। PSO अपने दावे के निपटान के लिए अथॉराइजेशन रद होने की तारीख से तीन साल के भीतर यानी 30 सितंबर 2022 तक वोडाफोन से अपने दावों के निपटान के लिए कह सकते हैं।

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RBI ने कहा कि वोडाफोन m-pesa भुगतान प्रणाली ऑपरेटर (PSO) ने स्वेच्छा से प्राधिकरण के सामने समर्पण कर दिया था। पिछले साल वोडाफोन आइडिया ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (ABIPBL) के बंद होने के बाद m-pesa वर्टिकल को बंद करने का फैसला किया था, जिसके साथ इसका विलय किया जा रहा था। वोडाफोन m-pesa उन 11 फर्मों में से एक थी जिन्हें 2015 में RBI द्वारा भुगतान बैंक लाइसेंस दिया गया था।


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