Move to Jagran APP

अब आयकर विभाग की वेबसाइट पर कैलकुलेट करें अपना टैक्स

अब आप आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले अपनी कर देनदारी की गणना कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर’ लॉन्च किया है ताकि करदाता अपने बकाया कर की गणना कर सकें। सीबीडीटी के अधिकारियों के अनुसार, नया टैक्स कैलकुलेटर

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2015 08:46 AM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2015 08:54 AM (IST)
अब आयकर विभाग की वेबसाइट पर कैलकुलेट करें अपना टैक्स

नई दिल्ली। अब आप आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले अपनी कर देनदारी की गणना कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर’ लॉन्च किया है ताकि करदाता अपने बकाया कर की गणना कर सकें।

loksabha election banner


सीबीडीटी के अधिकारियों के अनुसार, नया टैक्स कैलकुलेटर वित्त मंत्री द्वारा पिछले बजट में घोषित कर दरों के मामले में पूरी तरह अपडेटेड है और सीबीडीटी भी इसकी जांच कर चुका है। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति, कॉरपोरेट या इकाई अपनी कर देनदारी की गणना के लिए कर सकेगा।


हालांकि, आयकर विभाग ने कारदाताओं को सतर्क किया है कि कर की गणना के लिए वे पूरी तरह इसी कैलकुलेटर पर निर्भर न रहें क्योंकि आयकर रिटर्न के जटिल मामलों की जरूरतें अलग होती हैं और संभव है यह उसे पूरा न कर सके। आयकर विभाग ने डिस्क्लेमर में कहा है कि कैलकुलेटर सिर्फ सामान्य गणना के लिए है और यह सभी परिस्थितियों में सटीक कर गणना का दावा नहीं करता है।

करदाताओं को सलाह दी गई है कि रिटर्न दाखिल करने के लिए वे विभिन्न नियमों और अधिनियमों के प्रावधानों के तहत उचित तरीके से कर देनदारी की गणना करें।

बिजनेस सेक्शन की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.