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इन 8 प्वाइंट में समझें आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब

जानिए अब सिर्फ किन कामों के लिए आपको हर हाल में दिखाना होगा आधार

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 26 Sep 2018 02:25 PM (IST)Updated: Wed, 26 Sep 2018 06:48 PM (IST)
इन 8 प्वाइंट में समझें आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब
इन 8 प्वाइंट में समझें आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बुधवार को हुई अहम सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने आधार की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बॉयोमैट्रिक डाटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर नहीं करेगी। कोर्ट ने केंद्र को हिदायत भी दी है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड न मिले। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको 8 प्वाइंट में समझा रहे हैं कि आखिर आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है।

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पब्लिक वेलफेअर स्कीम: अब पब्लिक वेलफेअर स्कीम का लाभ लेने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा, इसके बिना आप लाभ से वंचित रह सकते हैं। इन स्कीम्स में पीडीएस, कैरोसिन और एलपीजी वितरण प्रमुखता से आता है।

आयकर रिटर्न: हर वित्त वर्ष के बाद दाखिल होने वाले आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) के लिए भी अब आधार कार्ड जरूरी है। इसके बिना आपका आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होगा।

पैन को आधार से जोड़ना जरूरी: अब से पैन कार्ड के आवेदन के दौरान आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। साथ ही पैन को आधार से लिंक करवाना भी जरूरी है। इसके बिना पैन के जरिए होने वाले आपके काफी सारे काम अटक सकते हैं। आपको ऐसा न करने पर वित्तीय लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बैंक अकाउंट के लिए आधार जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक अब नया बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार उपलब्ध करवाना और पुराने खाते से आधार को लिंक करवाना जरूरी नहीं है। अभी तक बैंक खाते से आधार को लिंक करवाना जरूरी माना जा रहा था।

सिम कार्ड: अभी तक नया सिम लेने और पुराने सिम के लिए कंपनियों को आधार उपलब्ध करवाना, यानी नंबर को आधार से लिंक करवाना जरूरी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह अनिवार्यता खत्म हो गई है। यानी अब बिना आधार के भी आप नया सिम पा सकते हैं।

प्राइवेट कंपनियां: सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक अब निजी कंपनियां आपके आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती हैं। अभी तक कंपनियां इसकी मांग किया करती थीं। यह अनिवार्यता भी अब खत्म हो गई है।

स्कूल में एडमिशन: हाल ही में इस तरह की जानकारियां सामने आईं थीं कि स्कूल आधार न होने की सूरत में बच्चे के एडमिशन से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब स्कूलों में एडमिशन के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा।

NEET, UGC और CBSE की परीक्षाओं के लिए: अभी तक नीट, यूजीसी और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड देना जरूरी था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इस अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है।


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