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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भरना होगा दो पन्नों का फॉर्म, नहीं होगी धन का स्रोत बताने की जरूरत

केंद्र सरकार की नई योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) शनिवार से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत कालेधन पर 50 फीसदी टैक्स का भुगतान कर सफेद किया जा सकता है।

By Surbhi JainEdited By: Published: Mon, 19 Dec 2016 10:15 AM (IST)Updated: Mon, 19 Dec 2016 11:21 AM (IST)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भरना होगा दो पन्नों  का फॉर्म, नहीं होगी धन का स्रोत बताने की जरूरत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नई योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) शनिवार से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत कालेधन पर 50 फीसदी टैक्स का भुगतान कर सफेद किया जा सकता है। इसके लिए तय सीमा से अधिक नकदी (बेहिसाबी नकदी) की घोषणा के लिए दो पन्नों का फॉर्म भरना आवश्यक है। आपको बता दें कि इसके लिए धन का स्रोत बताने की जरूरत नहीं होगी।

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पुराने नोट जमा करने वाले बैंक और डाकघर का देना होगा ब्यौरा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत घोषणा के लिए केवल उस बैंक और डाकघर खाते का ब्यौरा देना होगा जहां पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराए गए हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को 50 फीसदी टैक्स के भुगतान का ब्यौरा देना होगा।

पीएमजीकेवाई के तहत दें जानकारी

पीएमजीकेवाई के तहत अघोषित धनराशि का खुलासा 17 दिसंबर से लेकर अगले साल 31 मार्च तक किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति पीएमजीकेवाई के तहत अपनी अघोषित आय का खुलासा नहीं करता है और आयकर की जांच के दौरान उस पर कालाधन पकड़ा जाता है तो सरकार उससे 77.25 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना वसूलेगी साथ ही उसके खिलाफ अभियोग भी चलेगा।

अगर उस व्यक्ति ने पीएमजीकेवाई या आयकर रिटर्न में खुलासा नहीं किया है तो उस पर 10 प्रतिशत पेनाल्टी अतिरिक्त लगेगी। राजस्व सचिव हसमुख अढिया के अनुसार नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने भी 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट के रूप में अघोषित राशि जमा की है, वे अगर पीएमजीकेवाई के तहत खुलासा करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। सरकार ने कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 के जरिए पीएमजीकेवाई शुरु की है। हाल ही में लोक सभा ने इस विधेयक को पारित किया जिसके बाद राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी।

देने होंगे ये दस्तावेज

पीएमजीकेवाई नियम, 2016 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार घोषणा करने वालों को व्यक्तिगत ब्यौरा यानि कि ऑफिस और घर का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर आदि देना होगा। आयकर के प्रमुख आयुक्त या आयुक्त के समक्ष घोषणा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटल हस्ताक्षर या प्रिंट रूप में की जा सकती है। कर अधिकारी वैध घोषणा की तारीख वाले महीने के अंत से 30 दिन के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगा।


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