पान-मसाला और गुटखे पर 204 फीसद और SUV पर लगेगा 15 फीसद सेस
GST की नई दरों के हिसाब से पान-मसाला और गुटखे पर 204 फीसद सेस लगेगा
नई दिल्ली (पीटीआई)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स की दरों का निर्धारण हो गया है। नई दरों के हिसाब से पान-मसाला और गुटखे पर 204 फीसद सेस और एरिटेड पानी का उपभोग करने वाले लोगों को 12 फीसद का सेस देना होगा। वहीं बड़ी कार के शौकीनों को नई खरीद पर 1 जुलाई से 15 फीसद का सेस देना पड़ सकता है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों ने डिमेरिट गुड्स पर सेस लगाने को सहमति जता दी है। टैक्स की अधिकतम सीमा 28 फीसद रखी गई है।
छोटी पेट्रोल कारों की खरीद पर देना होगा 1 फीसद सेस
छोटी पेट्रोल कारों जिनकी इंजन क्षमता 1200सीसी से कम है उनपर 1 फीसद का सेस लागू होगा। जब उन डीजल वाहनों पर जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से कम है उनपर 3 फीसद का सेस लगेगा। वस्तुओं पर लागू होने वाले सेस के संबंध में सीबीईसी की ओर से वेबसाइट में सूची जारी की गई है।
बड़ी कारों और एसयूवी पर 15 फीसद सेस
बड़ी कारों या जिनकी इंजन क्षमता 1500 CC से ज्यादा है और 4 मीटर से ज्यादा लंबी एसयूवी पर 15 फीसद की दर से सेस लगाया जाएगा। वहीं 350सीसी से ज्यादा क्षमता वाले इंजन की मोटरसाइकिलों पर भी तीन फीसद का सेस लागू होगा।