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आधार नंबर शेयर करने को लेकर जागरूक करेगा UIDAI, बताएगा क्या करें और क्या न करें

UIDAI अब यूजर्स को बताएगा कि आधार नंबर का क्या करें और क्या न करें

By Surbhi JainEdited By: Published: Mon, 13 Aug 2018 11:47 AM (IST)Updated: Mon, 13 Aug 2018 12:02 PM (IST)
आधार नंबर शेयर करने को लेकर जागरूक करेगा UIDAI, बताएगा क्या करें और क्या न करें
आधार नंबर शेयर करने को लेकर जागरूक करेगा UIDAI, बताएगा क्या करें और क्या न करें

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। टेलिकॉम नियामक ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा की ओर से आधार नंबर को सार्वजनिक करने के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) लोगों को अपने बायोमेट्रिक्स साझा करने के संबंध में जागरूक करने की योजना बना रहा है। प्राधिकरण यूजर्स को यह बताएगा कि अपने आधार नंबर का क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए।

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यूआईडीएआई आधार नंबर को पैन, बैंक खाता और क्रेडिट कार्ड नंबर के समतुल्य बनाना चाहता है ताकि यूजर्स को अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक (विशेषरूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म) करने के प्रति सावधान किया जा सके।

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा, “लोगों को यह सूचित करना बेहद जरूरी है कि वे अपना आधार स्वतंत्रता से इस्तेमाल करें, बिना किसी भय से और इस संबंध में विस्तृत FAQ जारी किये जाएंगे।”

क्या है पूरा मामला-

दरअसल, 28 जुलाई को ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने ट्विटर पर अपना आधार नंबर सार्वजनिक कर खुली चुनौती दी कि महज आधार नंबर जानने से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस के बाद लोगों ने उनकी निजी जानकारी ट्वीट करनी शुरू कर दी और दावा किया कि यह उनके आधार नंबर से ही निकाली गई है। शर्मा ने इस पर कहा कि सार्वजनिक की जा रही जानकारी पहले से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। साथ ही कहा, “ये डिटेल्स कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है। मैंने मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी सार्वजनिक करने की चुनौती नहीं दी। मैंने इस आधार नंबर के जरिए मुझे नुकसान पहुंचाने की चुनौती दी थी। अब तक कोई सफल नहीं हो पाया। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।”

TRAI प्रमुख आरएस शर्मा को मिला दो साल का सेवा विस्तार

शर्मा को रिटायरमेंट से एक दिन पहले दो साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले 30 सितंबर 2020 तक दिया गया सेवा विस्तार ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े लोगों के निजी ब्योरे की सुरक्षा मुद्दे पर आदेश दिया है। सरकार दावा कर रही है कि सुरक्षा प्रणाली फूलप्रूफ है। शीर्ष अदालत ने बैंकों और टेलीकाम कंपनियों को केवाईसी नियम के तहत आधार का विवरण मांगने की समयसीमा बढ़ाने का निर्देश दिया है।

शर्मा को यह विस्तार 10 अगस्त से 30 सितंबर 2020 तक के लिए दिया गया है। यह जानकारी कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में दी गई है। जुलाई 2015 में उन्हें तीन वर्षों के लिए टाई का प्रमुख बनाया गया था। शर्मा झारखंड काडर के 1982 बैच के (रिटायर) आइएएस अधिकारी हैं।


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