कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के लिए आधार ईकेवाईसी का इस्तेमाल करें बैंक: यूआईडीएआई
कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के लिए आधार ईकेवाईसी का इस्तेमाल करें बैंक
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने बैंको को निर्देश दिया है कि वे सब्सिडी और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का आधार ईकेवाईसी और दूसरे ग्राहकों के वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड (फिजिकल या हार्ड कॉपी) इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं लेने वाले ग्राहकों से बैंक आधार नहीं मांग सकते। यह ऐसे ग्राहकों की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो आधार कार्ड देते हैं या नहीं।
यूआईडीएआई के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह आरबीआई और दूसरे बैंकों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। यह कदम आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनियों द्वारा आधार इस्तेमाल पर रोक लगा थी, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार के इस्तेमाल की छूट दी थी।
एक अधिकारी ने बताया कि यूआईडीएआई ने बैंको को सरकारी सब्सिडी और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ग्राहकों के लिए आधार के दूसरे विकल्प जैसे क्यूआर कोड और ऑफलाइन आधार दिए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि आधार के डिजिटल हस्ताक्षर वाले विकल्प मौजदू हैं। इनसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है और इसके लिए सर्वर पर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने बैंकों को अपने विचार से अवगत करा दिया है।
यूआईडीएआई ने कहा कि आधार ई-केवाईसी के लिए ग्राहकों को यह घोषणा करनी होगी कि वे कल्याणकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभ अपने खाते में ट्रांसफर कराना चाहते हैं।