ट्रंप ने दुनिया पर ठोका 10% टैरिफ, SC के फैसले के 3 घंटे बाद बड़ा एलान; India-US ट्रेड डील पर क्या बोले?
Trump tariff announcement: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ रद्द करने के 3 घंटे बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% नया ...और पढ़ें
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SC के फैसले के 3 घंटे बाद ट्रंप का बड़ा एलान, दुनिया के देशों पर ठोका 10% टैरिफ; India-US ट्रेड डील पर क्या बोले?

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
नई दिल्ली| अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द (US Supreme Court tariff ruling) करने के महज 3 घंटे बाद राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पलटवार किया और दुनियाभर के देशों पर 10% नया ग्लोबल टैरिफ (10% global Trump tariff) लगाने का ऐलान कर दिया।
ट्रंप ने साफ कहा कि वे आज ही एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत मौजूदा टैरिफ के ऊपर 10% एक्स्ट्रा शुल्क वसूला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह तक कह दिया कि,
हम टैरिफ से और पैसे बनाएंगे।"
इसका मतलब है कि जो बेसलाइन टैरिफ पहले से लागू है, वह जारी रहेगा और उसके ऊपर अतिरिक्त 10% और जोड़ा जाएगा। यानी आयात महंगा होना तय है।
"Effective immediately, all National Security TARIFFS, Section 232 and existing Section 301 TARIFFS, remain in place, and in full force and effect. Today I will sign an Order to impose a 10% GLOBAL TARIFF, under Section 122, over and above our normal TARIFFS already being… pic.twitter.com/B3bv5f5KW1
— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026
'टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं'
इससे पहले शुक्रवार देर रात (भारतीय समयानुसार) को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के पुराने ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि संसद को है।
फैसले के बाद ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा,
यह बेहद निराशाजनक है। मुझे कुछ जजों पर शर्म आती है। वे देश के लिए कलंक हैं और सही काम करने की हिम्मत नहीं रखते।"
भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि इस समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया।
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अब डोनल्ड ट्रंप के पास कौन सा रास्ता?
अब ट्रंप सेक्शन 122 के तहत टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं। यह प्रावधान ट्रेड एक्ट 1974 का हिस्सा (Trade Act 1974 Section 122) है, जो राष्ट्रपति को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट की स्थिति में बिना लंबी जांच के अस्थायी टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। ऐसे टैरिफ आमतौर पर 150 दिनों तक लागू रह सकते हैं।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर एक जैसा 10% टैरिफ लगाने से जिन देशों पर अभी ज्यादा शुल्क है, उनका असर संतुलित हो सकता है।
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