महज तीन दिन बचे, 10,000 रुपये की पेनल्टी के साथ दाखिल करें आयकर रिटर्न
जो लोग पिछले वित्त वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करना भूल गए थे वो अब 10 हजार रुपये लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब सिर्फ तीन दिनों का समय रह गया है। आप अब भी आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग के ट्वीट के अनुसार, विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की है, जो वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 10 हजार रुपये लेट फीस के साथ है।
इसका मतलब यह है कि जो लोग पिछले वित्त वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करना भूल गए थे, वो अब 10 हजार रुपये लेट फीस के साथ इसे दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न को दाखिल करने का अधिकार देता है, हालांकि इस देरी के लिए जुर्माने की रकम करदाता को वहन करनी होगी।
आयकर विभाग ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल न करने या गलत तरीके से दाखिल करने पर जुर्माना और मुकदमा दोनों चलाया जा सकता है।
विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर 31 मार्च के बाद दाखिल नहीं किया जा सकता है।इसका मतलब यह है कि यह वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बाकी रहे आयकर रिटर्न को दाखिल करने का ये आखिरी मौका है। किसी भी रिफंड को सामान्य प्रकिया के अनुसार करदाता के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग ने देरी से आयकर रिटर्न दाखिल करने के वालों के लिए तीन कदमों का उल्लेख किया है-
पहला कदम: सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट- incometaxindiaefiling.gov.in. पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है।
दूसरा कदम: उसके बाद यूजर को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना है।
तीसरा कदम: आयकर रिटर्न दाखिल होने के बाद यूजर को वेरिफाई करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया में ये तीन तरीके से होता है पहला इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए, दूसरा आधार वन टाइम पासकोड के जरिए और तीसरा डिजिटल साइन के जरिए।