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31 मार्च तक निपटा लें ये 8 जरूरी काम, बाद में पड़ सकता है पछताना

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगी। विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Sun, 28 Mar 2021 09:11 AM (IST)Updated: Tue, 30 Mar 2021 12:04 PM (IST)
31 मार्च तक निपटा लें ये 8 जरूरी काम, बाद में पड़ सकता है पछताना
Things to do before 31 March P C : Pixabay

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 के पूरे होने में अब चंद दिन ही रह गए हैं। 31 मार्च, 2021 इस वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले वे सब कार्य निपटा लेने चाहिए जिनकी समयसीमा मौजूदा वित्त वर्ष तक ही है। ऐसे कई सारे वित्तीय कार्य हैं, जिनकी समयसीमा 31 मार्च है। आज हम आपको इन्हीं कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। 

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निवेश

अगर आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना है, तो 31 मार्च, 2021 तक टैक्स सेविंग इंस्ट्रुमेंट में निवेश या खर्च को पूरा कर लेना आवश्यक होता है। अगर आप इस मियाद तक अपने डिक्लेरेशन के हिसाब से निवेश नहीं करते हैं, तो उक्त वित्त वर्ष के लिए अपनी आयकर देनदारी में कमी नहीं ला पाएंगे।

भरें आईटीआर

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी। विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि, अगर आपकी आय पांच लाख रुपये तक है, तो आपको 1,000 रुपये का ही शुल्क देना होगा।  

पैन को आधार से कराएं लिंक

पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड से लिंक कराने की समयसीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इसे आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया था। अगर आप 31 मार्च, 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद बड़ी राशि का लेनदेन नहीं हो पाएगा।

विवाद से विश्वास स्कीम

केंद्र सरकार ने 26 फरवरी, 2021 को एक नोटिफिकेशन के जरिए विवाद समाधान से जुड़ी स्कीम 'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत घोषणापत्र दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया था। पहले यह समयसीमा 28 फरवरी, 2021 थी।

LTC कैश वाउचर स्कीम

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत टैक्स का लाभ उठाने के लिए सही फॉर्मेट में 31 मार्च, 2021 तक बिल को जमा कराना अनिवार्य होता है। इसमें जीएसटी की राशि और नंबर का होना जरूरी होता है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ कर्मचारियों को ऐसे एलटीए अमाउंट को क्लेम करने का ऑप्शन देना था, जिसे कर्मचारी अब तक क्लेम नहीं कर पाए थे। बाद में इस स्कीम के दायरे को बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने का ऐलान किया गया था। 

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान करते समय इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत सरकार ने कारोबारियों और खासकर छोटे कारोबारियों को कोविड-19 के मुश्किल समय में बिना गारंटी के लोन की सुविधा उपलब्ध करायी। इस स्कीम को अवेल करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है कि MIG-I और MIG-II श्रेणियों के लिए सब्सिडी अप्लाई करने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है।

स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम

सरकारी कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ब्याज मुक्त 10,000 रुपये तक का विशेष एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के साथ अक्टूबर 2020 में इस स्कीम की घोषणा की थी। सरकारी कर्मचारी अगर यह एडवांस लेते हैं तो अधिकतम 10 किस्त में इसे लौटा सकते हैं।


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