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New GST Rates: कल से महंगे हो जाएंगे ये प्रोडक्ट्स, 40% जीएसटी के साथ लगेगा उत्पाद शुल्क; ये रही लिस्ट

Published: Sat, 31 Jan 2026 03:48 PM (IST)

New GST Rates: 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर नए जीएसटी दरें और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू ...और पढ़ें

New GST Rates: कल से महंगे हो जाएंगे ये प्रोडक्ट्स, 40% जीएसटी के साथ लगेगा उत्पाद शुल्क; ये रही लिस्ट

New GST Rates: कल से महंगे हो जाएंगे ये प्रोडक्ट्स, 40% जीएसटी के साथ लगेगा उत्पाद शुल्क; ये रही लिस्ट

HighLights

  1. 1 फरवरी से तंबाकू, पान मसाला पर नई जीएसटी दरें लागू।

  2. 40% जीएसटी के ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उपकर लगेगा।

  3. तंबाकू उत्पादों का मूल्यांकन अब एमआरपी पर आधारित होगा।

नई दिल्ली। कल यानी 1 फरवरी से कुछ प्रोडक्ट्स पर New GST Rates लागू होंगे। ऐसा होने पर इनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ये नई जीएसटी रेट्स तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर लगने वाले हैं। वैसे जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई थी। लेकिन हानिकारक वस्तुओं पर नई जीएसटी दरें 1 फरवरी से लागू होंगी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर एक फरवरी से लागू हो जाएगा। यह GST की उच्चतम 40 प्रतिशत की दर के ऊपर लगाया जाएगा। ये उपकर और उत्पाद शुल्क इन हानिकारक वस्तुओं पर एक जुलाई 2017 से लागू 28 प्रतिशत जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे।

ये सामान कल से हो जाएंगे महंगे

इसके अलावा, एक फरवरी से तंबाकू उत्पादों (चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा युक्त सुगंधित तंबाकू और गुटखा) के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) आधारित मूल्यांकन की नई व्यवस्था शुरू होगी। इसके तहत GST का निर्धारण पैकेट पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

पान मसाला निर्माताओं को एक फरवरी से स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कानून (Health and National Security Cess) के तहत नया पंजीकरण कराना होगा। ऐसे उत्पादों के निर्माताओं को सभी पैकिंग मशीनों को कवर करने वाली एक कार्यशील सीसीटीवी प्रणाली लगानी होगी और इसकी फुटेज को कम से कम 24 महीनों तक सुरक्षित रखना होगा।

उन्हें उत्पाद शुल्क अधिकारियों को मशीनों की संख्या और उनकी क्षमता की जानकारी भी देनी होगी। यदि कोई मशीन लगातार कम से कम 15 दिनों तक बंद रहती है, तो वे उत्पाद शुल्क में छूट का दावा कर सकते हैं।

सिगरेट की लंबाई के आधार लगेगा उत्पाद शुल्क

एक फरवरी से प्रभावी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (Central Excise Act) में संशोधन कर सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2.05 रुपये से 8.50 रुपये प्रति स्टिक तक उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

New Cigrate Rate

इसके अलावा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कानून (Health and National Security Cess) पान मसाला इकाइयों की उत्पादन क्षमता पर उपकर लगाता है। इसके तहत 40 प्रतिशत जीएसटी को शामिल करने के बाद पान मसाला पर कुल कर का भार मौजूदा स्तर यानी 88 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा गया है। 

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