आयकर विभाग ने Form 26AS में किए बदलाव, Income Tax Return दाखिल करने में होगी आसानी
CBDT ने कहा है कि पहले किसी भी पैन कार्ड नंबर के Form 26 AS से उस करदाता की टीडीएस कटौती के साथ-साथ उसके टैक्स भुगतान रिफंड जैसी जानकारी का पता चलता था।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि इस आकलन वर्ष से करदाताओं को संशोधित Form 26 AS मिलेगा। नए Form 26 AS में करदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेनदेन से जुड़े स्टेटमेंट (SFTs) के संदर्भ में वित्तीय लेनदेन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्ववीट कर इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि पहले किसी भी पैन कार्ड नंबर के Form 26 AS से उस करदाता की टीडीएस कटौती के साथ-साथ उसके टैक्स भुगतान, रिफंड जैसी जानकारी का पता चलता था।
CBDT ने कहा है कि संशोधित Form 26AS में वित्तीय लेनदेन से जुड़े विवरण होंगे। इस विवरण में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा। इससे करदाताओं को आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी।
From this Assessment Year, taxpayers will see an improved Form 26AS which would carry some additional details on taxpayers financial transactions as specified Statement of Financial Transactions (SFTs) in various categories: Central Board of Direct Taxes (CBDT)
— ANI (@ANI) July 18, 2020
Form 26AS relating to a PAN earlier used to give information regarding tax deducted at source and tax collected at source besides certain additional information including details of other taxes paid, refunds and TDS defaults: Central Board of Direct Taxes (CBDT) (1/2) https://t.co/aw1Dn5PuFu" rel="nofollow
— ANI (@ANI) July 18, 2020
But now it will have Statement of Financial Transactions (SFTs) to help the taxpayers remind all her/his major financial transactions so that s/he has a ready reckoner to enable her/him while filing the ITR: Central Board of Direct Taxes (2/2)
— ANI (@ANI) July 18, 2020
कैसे प्राप्त कर सकते हैं Form 26AS
कोई भी टैक्सपेयर अपने पैन कार्ड नंबर के जरिए Form 26AS प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग-इन करना होगा। यूजर आइडी (पैन कार्ड नंबर) और पासवर्ड के जरिए आप इस पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं। लॉग-इन करने के बाद आपको 'My Account' सेक्शन में जाना होगा। यहां आपको सबसे ऊपर Form 26AS (Tax Credit) का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपको उक्त फॉर्म मिल जाएगा।