स्पीड पोस्ट से भेजनी होगी ई-रिटर्न की कॉपी
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भर रहे हैं तो अब इसकी प्रति बेंगलूर स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीसी) को केवल स्पीड पोस्ट के जरिये ही भेजनी होगी। करदाताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए रिटर्न भरने की प्रक्त्रिया में यह बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब ऑनलाइन रिटर्न (आइटीआरवी) की प्रति सामान्य डाक से
नई दिल्ली। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भर रहे हैं तो अब इसकी प्रति बेंगलूर स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीसी) को केवल स्पीड पोस्ट के जरिये ही भेजनी होगी। करदाताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए रिटर्न भरने की प्रक्त्रिया में यह बदलाव किया है।
इस बदलाव के तहत अब ऑनलाइन रिटर्न (आइटीआरवी) की प्रति सामान्य डाक से या निर्धारित पोस्ट बॉक्स नंबर पर नहीं भेजी जा सकेगी। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीपीसी को रिटर्न की प्रति नहीं पहुंचने की कोई समस्या न रहे इसके लिए यह बदलाव किया गया है।
स्पीड पोस्ट से भेजे जाने पर यदि सीपीसी को दस्तावेज नहीं मिलता तो करदाता के पास दस्तावेजी सबूत होगा कि उसने आइटीआरवी सीपीसी को भेज दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में कहा था कि वह ई-फाइलिंग सिस्टम को आसान और बेहतर बनाने के कदम उठा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित हों।
इस साल ई-रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या में 40 फीसद का उछाल दर्ज हुआ है। सीबीडीटी चेयरमैन आरके तिवारी ने कहा कि हम ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में हम तेजी से काम कर रहे हैं। अब तक जो लोग ऑनलाइन रिटर्न नहीं भरते थे वे भी अब तेजी से इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। करदाताओं में ई-रिटर्न भरने वालों की हिस्सेदारी करीब 66 फीसद हो गई है।
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