Move to Jagran APP

कर्मचारियों को जल्द मिलेगी 20 लाख की टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सुविधा,बजट सत्र में बिल के पास होने के आसार

वर्तमान समय में संगठित क्षेत्र के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी पाने के हकदार हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 14 Jan 2018 05:22 PM (IST)Updated: Sun, 14 Jan 2018 05:25 PM (IST)
कर्मचारियों को जल्द मिलेगी 20 लाख की टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सुविधा,बजट सत्र में बिल के पास होने के आसार
कर्मचारियों को जल्द मिलेगी 20 लाख की टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सुविधा,बजट सत्र में बिल के पास होने के आसार

नई दिल्ली (पीटीआई)। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 आगामी बजट सत्र में पास किया जा सकता है। इस बिल के पास हो जाने के बाद औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी 20 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी पाने के हकदार होंगे। मौजूदा समय में औपचारिक क्षेत्र (संगठित क्षेत्र) से जुड़े ऐसे कारोबारी जिनका सेवा कार्यकाल 5 वर्ष से ऊपर का हो चुका है, नौकरी छोड़ने के बाद सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी पाने के हकदार होते हैं।

loksabha election banner

सूत्र के मुताबिक, “पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (अमेंडमेंट) बिल,2017 को संसद के बजट सत्र में पास कर दिया जाएगा, इस सत्र की शुरुआत इस महीने के आखिर में होने वाली है। सरकार चाहती है कि वो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की टैक्स फ्री गैच्युटी उपलब्ध करवाए।”

पिछले महीने लोकसभा में संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश किया गया था। एक बार इस बिल के संसद में पारित हो जाने के बाद टैक्स फ्री गैच्युटी (कर मुक्त ग्रैच्युटी) की मात्रा तय करने के लिए इसे फिर से पारित करवाने की जरूरत नहीं होगी।

यह बिल सरकार को मातृत्व अवकाश और ग्रैच्युटी की अवधि को सूचित करने की अनुमति देना चाहता है, जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से उठाया जा सकता है। गौरतलब है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2017 को श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से 18 दिसंबर 2017 में पेश कर दिया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.