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संयुक्त नाम में प्रॉपर्टी रखने वाले भी सहज फार्म से दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न

विभाग ने कहा है कि इसके बाद फैसले की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि अब सभी लोग फार्म-1 (सहज) और आइटीआर फार्म-4 के तहत ही रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

By NiteshEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 08:50 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 08:39 AM (IST)
संयुक्त नाम में प्रॉपर्टी रखने वाले भी सहज फार्म से दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न
संयुक्त नाम में प्रॉपर्टी रखने वाले भी सहज फार्म से दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एक सप्ताह पहले जारी आयकर रिटर्न के नए फार्म का आदेश वापिस ले लिया है। अब एक मकान का संयुक्त मालिकाना हक रखने वाले लोग अब सहज फार्म में ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।इसी महीने की शुरुआत में 3 जनवरी को विभाग ने संयुक्त नाम में प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों और जिन लोगों ने एक साल में एक लाख रुपये का बिजली बिल चुका है अथवा विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये का व्यय करने वाले लोगों के लिए नया फार्म जारी किया था।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि पिछली अधिसूचना जारी होने के बाद इस आशय की चिंता जाहिर की गई थी कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए यह मुश्किलें पैदा करेगा। विभाग ने कहा है कि इसके बाद फैसले की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि अब सभी लोग फार्म-1 (सहज) और आइटीआर फार्म-4 के तहत ही रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।


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