Lockdown के दौरान कैंसिल फ्लाइट टिकटों का रिफंड नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए, केंद्र को भेजा नोटिस
पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइन से कहा था कि लॉकडाउन की पहली अवधि के पहले चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान जिन यात्रियों ने टिकट बुक किया है
नई दिल्ली, पीटीआइ। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। यह लॉकडाउन का दूसरा चरण है जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी है। इस दौरान कैंसल हुए टिकटों का रिफंड ग्राहकों को नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण जिन यात्रियों ने फ्लाइट का टिकट कैंसिल किया है उन्हें एयरलाइंस पूरे पैसे का रिफंड करें।
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के कारण घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने से हजारों यात्रियों का पैसा एयरलाइंस कंपनियों के पास फंस गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार तथा डीजीसीए को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एयरलाइंस द्वारा कैंसल किए गए टिकटों का पूरा पैसा वापस न करने की कथित कार्यवाही को सिविल एविएशन के नियमों का उल्लंघन घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ प्रवासी लीगल सेल ने याचिका में कहा, 'एयरलाइन कंपनियों ने कैंसल किए गए टिकटों के फुल रिफंड के बदले एक साल की वैधता के क्रेडिट शेल देने की बात कही है, जो मई 2008 में डीजीसीए की ओर से जारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट का पूरी तरह उल्लंघन है। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस कंपनियों की ओर से क्रेडिट शेल में रिफंड पैसा डालने का विकल्प ग्राहक का विशेषाधिकार होगा और अपनी मर्जी से एयरलाइंस कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती हैं।'
दरअसल, लॉकडाउन बढ़ने पर ज्यादातर एयरलाइन का कहना था कि वे इस दौरान टिकट का पैसा वापस न करके यात्रियों को किसी खास मौके पर उड़ान का अवसर देंगी। एयरलाइंस टिकट कैंसलेशन पर अलग-अलग स्कीम्स दे रहीं थी। पैसा रिफंड करने के बजाय कई एयरलाइंस आगे किसी अन्य रूट का टिकट लेने का ऑफर दे रही थीं। नुकसान से बचने के लिए एयरलाइंस ने यह कदम उठाया था।
पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइन से कहा था कि लॉकडाउन की पहली अवधि के पहले चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान जिन यात्रियों ने टिकट बुक किया है, एयरलाइन उन्हें टिकट का पूरा पैसा वापस कर दें। यात्रियों द्वारा टिकट कैंसिल के रिक्वेस्ट के 3 सप्ताह के भीतर एयरलाइन्स को पैसा वापस करना होगा।