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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित रखा, एरिक्सन ने दायर की है याचिका

550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने की वजह से स्वीडिश कंपनी एरिक्सन ने अनिल अंबानी के खिलाफ अदालती अवमानना का मुकदमा कर रखा है।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 04:20 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 09:49 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित रखा, एरिक्सन ने दायर की है याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित रखा, एरिक्सन ने दायर की है याचिका

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रिलायंस कम्युनिकेशन (Rcom) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने की वजह से स्वीडिश कंपनी एरिक्सन ने अनिल अंबानी के खिलाफ अदालती अवमानना का मुकदमा कर रखा है।

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इसी मामले में आज अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश हुए। एरिक्सन की तरफ से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने क्रमश: 2,000 करोड़ रुपये और 3,000 करोड़ रुपये की दो बिक्री जानकारी छुपाई, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया।

इससे पहले कंपनी ने अदालत में जवाब दाखिल कर कहा कि एरिक्सन के 550 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज का भुगतान नहीं कर कंपनी ने किसी प्रकार की अवमानना नहीं की है। आरकॉम के अध्यक्ष अनिल अंबानी भी अदालत में उपस्थित थे, जब उनके वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ के समक्ष एरिक्सन द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर जवाब दिया।

अदालत ने अंबानी को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाजिर रहने के निर्देश दिए थे और अदालत ने बुधवार की सुनवाई में भी उन्हें हाजिर रहने को कहा है, क्योंकि मामले पर अभी फैसला नहीं सुनाया गया है।

रोहतगी ने कहा कि एरिक्सन का बकाया इसलिए नहीं चुकाया गया, क्योंकि आरकॉम का रिलायंस जियो के साथ स्पेक्ट्रम बिक्री का सौदा टूट गया। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले साल 23 अक्टूबर को आरकॉम से कहा था कि वह 15 दिसंबर, 2018 तक बकाया राशि का भुगतान करे और ऐसा नहीं करने पर उसे 12 फीसद सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा।

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