टू जी मामले में मित्तल और रुइया को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआइ अदालत के आदेश को रद्द करने के बाद भारती सेल्युलर के प्रमुख सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुइया को टू जी मामले में मुकदमे का सामना करना नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई के दौरान केस के
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआइ अदालत के आदेश को रद्द करने के बाद भारती सेल्युलर के प्रमुख सुनील मित्तल और एस्सार समूह के प्रमोटर रवि रुइया को टू जी मामले में मुकदमे का सामना करना नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई के दौरान केस के सिलसिले में आजरूरत पड़ने पर सुनवाई करने वाले जज इन दोनों को बुला सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरटेल के सुनील भारती मित्तल और एस्सार समूह के रविकांत रुइया को राहत देते हुए 2जी विशेष अदालत के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था। दोनों व्यवसायियों को 2002 के स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधित मामले में पेश होने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच.एल.दत्तु और जस्टिस ए.के.सीकरी की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने कानूनी सिद्धातों को गलत तरीके से लागू किया।