असम में छोटी कारों की बिक्री पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने क्रैश टेस्ट में असफल रहने वाली कारों के खिलाफ यह आदेश दिया है।
नई दिल्ली। असम में छोटी कारों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इससे पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में कारों का बाजार थम गया है। दरअसल गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने क्रैश टेस्ट में असफल रहने वाली कारों के खिलाफ यह आदेश दिया है।
अदालती आदेश से मारुति सुजुकी की ऑल्टो और स्विफ्ट, ह्युंडे की आई10 और इयॉन तथा होंडा की जैज कारों की बिक्री तथा रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है।
अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिका में कहा गया था कि यूरोप और विकसित देशों में अपनाए जाने वाले ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को असम में बेची जाने वाली कारों पर भी लागू किया जाना चाहिए।
इसके पीछे राज्य की भौगोलिक स्थिति और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे सुरक्षा मानकों का तर्क दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस क्षेत्र में बिकने वाले वाहनों में सुरक्षा की अधिक आवश्यकता होती है। अदालती आदेश का असर 140 कार मॉडल्स पर पड़ेगा।
गौरतलब है कि भारत में बनी कारों को सामने से टक्कर से होने वाले नुकसान के आंकलन तथा सुरक्षा संबंधी टेस्ट को पास करना आवश्यक है। पिछले साल इसी मानक पर किए गए परीक्षण में देश की कई बड़ी कंपनियों की कारें असफल साबित हुई थीं।
प्रमुख कारें जो क्रैश टेस्ट में फेल हुईं
- मारुति ऑल्टो
- ह्युंडे आई10
- फोर्ड फिगो
- डैटसन गो