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वोडाफोन पर 104 करोड़ का जुर्माना

संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन पर 104 करोड़ रुपया जुर्माना लगाने के डॉट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार विभाग (डॉट) की दो आंतरिक समितियों ने कॉल रूटिंग पर लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने के लिए ब्रिटिश कंपनी पर इस जुर्माने का प्रस्ताव किया था। सूत्रों के मुताबिक 23 मार्च क

By Edited By: Published: Thu, 04 Apr 2013 10:00 AM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)
वोडाफोन पर 104 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन पर 104 करोड़ रुपया जुर्माना लगाने के डॉट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार विभाग (डॉट) की दो आंतरिक समितियों ने कॉल रूटिंग पर लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने के लिए ब्रिटिश कंपनी पर इस जुर्माने का प्रस्ताव किया था।

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सूत्रों के मुताबिक 23 मार्च को सिब्बल ने समिति की सिफारिश को अनुमति दे दी। यह जुर्माना सरकारी खजाने को हुए नुकसान के आकलन के आधार पर लगाया है। डॉट ने कहा था कि वोडाफोन ने अक्टूबर 2002 से दिसंबर 2003 के बीच दिल्ली और मुंबई सर्किल में कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआइ) से छेड़छाड़ की। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही यह लाइसेंस की शर्तो के उल्लंघन का है। इसके जरिये कंपनी ने अनुचित मुनाफा कमाया। खजाने को हुए नुकसान का आकलन करने और जुर्माना की राशि तय करने के लिए डॉट ने इन दो समितियों का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रत्येक सर्किल के लिए 50-50 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव किया। साथ ही सरकार को हुए राजस्व नुकसान के लिए चार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि चुकाने की सिफारिश की।


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