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कंपनियों को बड़ी राहत: सेबी ने पहली तिमाही के रिजल्ट के लिए दिया 15 सितंंबर तक का समय

सूचीबद्ध कंपनियों को 30 जून 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही या छमाही के लिए 14 अगस्त या उससे पहले वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करना होता है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 29 Jul 2020 08:42 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 08:05 AM (IST)
कंपनियों को बड़ी राहत: सेबी ने पहली तिमाही के रिजल्ट के लिए दिया 15 सितंंबर तक का समय
कंपनियों को बड़ी राहत: सेबी ने पहली तिमाही के रिजल्ट के लिए दिया 15 सितंंबर तक का समय

नई दिल्ली, पीटीआई। बाजार नियामक सेबी ने कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए लिस्टेड कंपनियों को जून तिमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समयसीमा को एक माह के लिए बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को 30 जून को समाप्त तिमाही या छमाही के वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करने की मियाद बढ़ाए जाने से जुड़े आग्रह कंपनियों की ओर से मिले थे। कंपनियों ने 31 मार्च को समाप्त तिमाही के वित्तीय रिजल्ट को फाइल करने के लिए विस्तारित समयसीमा और 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए निर्धारित मियाद में ज्यादा अंतर नहीं होने की वजह से डेडलाइन को बढ़ाने का आग्रह किया था।  

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सेबी ने एक सर्कुलर में कहा है, ''इस मुद्दे पर विचार करने के बाद 30 जून, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही या छमाही या वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा को 15 सितंबर, 2020 तक के लिए बढाने का निर्णय किया गया है।''

(यह भी पढ़ेंः भारतीय होने के उपाय करने में जुटी चीनी फोन कंपनियां, भारी-भरकम निवेश पर खतरा देख कंपनियों ने बदला रुख)  

सूचीबद्ध कंपनियों को 30 जून, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही या छमाही के लिए 14 अगस्त या उससे पहले वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करना होता है। आम तौर पर किसी लिस्टेड कंपनी को किसी वित्त वर्ष का परिणाम दाखिल करने के लिए वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद से 60 दिन तक का समय दिया जाता है। वहीं, तिमाही के समाप्त होने के 45 दिन के भीतर तिमाही परिणाम प्रस्तुत करने होते हैं। 

उल्लेखनीय है कि सेबी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। इससे पहले इसके लिए 30 जून की समयसीमा निर्धारित की गई थी। 

सेबी ने कहा कि उसकी ओर से जारी सर्कुलर तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। 


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