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सेबी बोर्ड ने स्टार्टअप्स के लिए प्रावधानों को आसान बनाने और शुल्क में कमी लाने को दी मंजूरी

सेबी ने नए स्टार्टअप के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने तथा पूंजी जुटाने को आसान बनाने के लिए नए प्रावधानों को भी मंजूरी दे दी है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 01 Mar 2019 04:56 PM (IST)Updated: Sat, 02 Mar 2019 11:01 AM (IST)
सेबी बोर्ड ने स्टार्टअप्स के लिए प्रावधानों को आसान बनाने और शुल्क में कमी लाने को दी मंजूरी
सेबी बोर्ड ने स्टार्टअप्स के लिए प्रावधानों को आसान बनाने और शुल्क में कमी लाने को दी मंजूरी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। घरेलू शेयर बाजार को मजबूती देने के लिए पूंजी बाजार नियामक (सेबी) ने शुक्रवार को ब्रोकरों, शेयर बाजारों और सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों से लिए जाने वाले शुल्क को कम करने को मंजूरी दे दी है।

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वहीं बाजार नियामक ने नए स्टार्टअप के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने तथा पूंजी जुटाने को आसान बनाने के लिए नए प्रावधानों को भी मंजूरी दी, ताकि निवेशकों को इस तरह की इकाईयों में निवेश करने का अधिकार मिल जाए। सेबी बोर्ड की बैठक में कई कदम उठाए गए। सेबी बोर्ड ने सेबी बोर्ड ने ऋण पुनर्गठन का सामना करने वाले कॉर्पोरेट्स के लिए मानदंडों में ढील को भी मंजूरी दी। इसके लिए चुनिंदा मामलों में अनिवार्य खुली पेशकश से छूट दी गई।

बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बोर्ड सदस्यों और सेबी के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्हें सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने भारतीय प्रतिभूति बाजार की हालिया प्रगति से भी अवगत कराया। सेबी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अरुण जेटली ने उसकी कई नई मुहिमों की सराहना की है।

सेबी बोर्ड ने इसके अलावा रियल एस्टेट और बुनियादी संरचना निवेश न्यास की सूचीबद्धता के प्रावधानों को भी आसान करने की मंजूरी दी। साथ ही बोर्ड ने म्युचुअल फंडों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों और चुनिंदा वैकल्पिक निवेश कोषों को जिंस डेरिवेटिव्स में व्यापार करने की भी मंजूरी दी।


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