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Sebi ने एक्‍सचेंजों से शिकायतों की जानकारी साझा करने को कहा, सिल्‍वर ईटीएफ से जुड़े नियम भी किए जारी

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्टाक एक्सचेंजों डिपाजिटरी और क्लियरिंग कारपोरेशन को मिली शिकायतों और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की मासिक जानकारी साझा करने को कहा है। यह कदम निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।

By Manish MishraEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 08:42 AM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 08:42 AM (IST)
Sebi ने एक्‍सचेंजों से शिकायतों की जानकारी साझा करने को कहा, सिल्‍वर ईटीएफ से जुड़े नियम भी किए जारी
Sebi ask stock exchanges, depositories and clearing corporations to share complaint, Gives green signal to Silver ETF

नई दिल्ली, पीटीआइ। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्टाक एक्सचेंजों, डिपाजिटरी और क्लियरिंग कारपोरेशन को मिली शिकायतों और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की मासिक जानकारी साझा करने को कहा है। यह कदम निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि इन संस्थाओं को अगले महीने की सात तारीख तक हर पिछले महीने के शिकायत डाटा के बारे में जानकारी देनी होगी। सेबी ने एक प्रारूप भी निर्धारित किया है जिसका पालन उन्हें अपनी वेबसाइट पर शिकायतों की जानकारी देने के लिए करना होगा।

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सेबी के निर्देशों के अनुसार इन संस्थाओं को महीने के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या, पिछले महीने से कैरी फारवर्ड की गई शिकायतों, तीन महीने से लंबित शिकायतों और शिकायत के समाधान में लगने वाले औसत समय, अन्य विवरणों की जानकारी देनी होगी। यह प्रविधान अगले वर्ष पहली जनवरी से लागू होगा। मंगलवार को ही सेबी ने मर्चेंट बैंकरों से अपनी वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों से संबंधित निवेशक चार्टर और डाटा की जानकारी देने को कहा था।

सिल्वर ईटीएफ से जुड़े नियम जारी किए

सेबी ने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से जुड़े नियम जारी किए हैं। इससे शेयर बाजारों के जरिये जिंसों में निवेश के विकल्प बढ़ेंगे। इस समय भारतीय म्यूचुअल फंडों को सोने पर केंद्रित ईटीएफ पेश करने की अनुमति है। बाजार नियामक ने अपने सर्कुलर में कहा कि सिल्वर ईटीएफ को अपनी शुद्ध संपत्ति का कम से कम 95 प्रतिशत चांदी और चांदी से जुड़े उत्पादों में निवेश करना होगा। उधर, सेबी ने वायदा कारोबार में 50 प्रतिशत नकद-मार्जिन नियम को लागू करने की समय सीमा अगले साल 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा एक दिसंबर थी। बाजार से जुड़े लोगों ने बाजार नियामक के इस कदम का स्वागत किया है।


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