Move to Jagran APP

लिस्टेड कंपनियों के लिए सेबी ने लोन डिफ़ॉल्ट डिस्क्लोजर के नियम किए सख्त

सही आधार पर शेयरों को जारी करने के मानदंडों में बदलाव करेगा। इसकी समयावधि 55 दिनों से घटाकर मौजूदा 31 दिन कर दी जाएगी।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 07:22 PM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 07:22 PM (IST)
लिस्टेड कंपनियों के लिए सेबी ने लोन डिफ़ॉल्ट डिस्क्लोजर के नियम किए सख्त
लिस्टेड कंपनियों के लिए सेबी ने लोन डिफ़ॉल्ट डिस्क्लोजर के नियम किए सख्त

नई दिल्ली, पीटीआइ। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कर्ज चूक पर लिस्टेड कंपनियों के लिए सख्त प्रावधान मानदंडों को मंजूरी दे दी। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रबंधकों के साथ-साथ शेयरों के अधिकार जारी करने के लिए अपने नियमों में भी बदलाव किए। सेबी ने मौजूदा समय में टॉप 1000 कंपनियों के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट (BRR) की आवश्यकता को भी 500 से बढ़ा दिया है। नियामक ने बोर्ड मीटिंग के बाद कहा कि 30 दिनों के बाद कर्ज पर ब्याज की चुकौती में चूक के बाद लिस्टेड कंपनियों को 24 घंटों के भीतर इस तरह के डिफ़ॉल्ट के तथ्य का खुलासा करना होगा।

loksabha election banner

मीटिंग में एक और फैसला लिया गया जिसमें सेबी मौजूदा शेयरधारकों के लिए सही आधार पर शेयरों को जारी करने के मानदंडों में बदलाव करेगा। इसकी समयावधि 55 दिनों से घटाकर मौजूदा 31 दिन कर दी जाएगी।

इसके अलावा सेबी पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए मानदंडों में बदलाव करेगा, जिसमें ऐसी संस्थाओं के लिए नेट वर्थ और न्यूनतम निवेश आवश्यकताओं को उठाया जाएगा। कर्ज चूक पर नई डिस्क्लोजर आवश्यकताओं के बारे में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने कहा कि इसका उद्देश्य 'निवेशकों की मदद के लिए अधिक खुलापन प्राप्त करना' है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.