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SC Hearing on Loan Moratorium LIVE: ब्याज माफी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

SC on Loan Moratorium सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम अवधि की ब्याज माफी को लेकर दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हो रही है। जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 01:06 PM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 01:25 PM (IST)
SC Hearing on Loan Moratorium LIVE: ब्याज माफी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
इस बात की संभावना है कि पीठ इस मामले पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर लेगी।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम अवधि की ब्याज माफी को लेकर दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हो रही है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है और इस बात की संभावना है कि पीठ बुधवार को इस मामले पर अपनी सुनवाई पूरी कर लेगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाखों कर्ज लेनदारों की निगाहें लगी हुई हैं, जिन्होंने कोविड-19 की वजह से आय प्रभावित होने की वजह से लोन मोरेटोरियम सुविधा का लाभ लिया था।

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आइए जानते हैं इस मामले में अबतक क्या हुआ हैः

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च में टर्म लोन की ईएमआई के भुगतान पर कर्ज लेनदारों को तीन माह की मोहलत दी थी। बाद में इस सुविधा का विस्तार 31 अगस्त, 2020 तक के लिए कर दिया गया था। इस कदम का लक्ष्य बॉरोअर्स को कोविड-19 महामारी की अवधि में कर्ज के भुगतान से राहत प्रदान करने का था। 
  • उच्चतम न्यायालय ने तीन सितंबर को बैंकों को अगले आदेश तक स्टैंडर्ड अकाउंट्स को नॉन-परफार्मिंग एसेट्स घोषित नहीं करने का निर्देश दिया था।  
    • इसके बाद अक्टूबर में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कहा था कि वह कुछ श्रेणियों में दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के भुगतान पर ब्याज पर ब्याज को माफ कर देगी। केंद्र सरकार के इस कदम से व्यक्तिगत एवं MSME बॉरोअर्स को राहत मिली।
    • इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में 'ब्याज पर ब्याज' लेने का कोई मतलब नहीं बनता।

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