सहारा को सुप्रीम कोर्ट की मोहलत, 10 दिन में जमा कराने होंगे 709.82 करोड़ रुपए
सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में 709.82 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 10 दिनों की मोहलत दी है
नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 10 अन्य दिनों की मोहलत है। देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के मुताबिक राय को अगले 10 दिनों के भीतर सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में 709.82 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की जमानत अवधि को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। वो दो साल जेल में बिता चुके हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को ही होनी है।
सुब्रत रॉय पर क्या है आरोप:
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, उनके प्रमोटर सुब्रत रॉय और उनके तीन निदेशकों के खिलाफ 2012 में एक मामला दर्ज किया था। सेबी का आरोप है कि इन कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज में सिक्यॉरिटीज लिस्ट कराए बिना निवेशकों से भारी रकम जुटाई थी।
दो साल जेल में काट चुके हैं सुब्रत रॉय:
जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल में करीब 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय इसी साल मई में बाहर आए थे। उन्हें जेल से बाहर तब आने दिया गया जब उनकी मां का निधन हो गया था। इसके बाद उनका पैरोल इसी शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे।