Move to Jagran APP

स्टेट बैंक के भी 405 करोड़ लेकर भागा है मेहुल चोकसी

स्टेट बैंक ने चोकसी, उसके परिवार और समूह की कंपनियों की मुंबई, रायगढ़, नासिक और हैदराबाद स्थित संपत्तियों के आधार पर यह कर्ज दिया था

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 24 Jan 2019 09:36 AM (IST)Updated: Thu, 24 Jan 2019 09:42 AM (IST)
स्टेट बैंक के भी 405 करोड़ लेकर भागा है मेहुल चोकसी
स्टेट बैंक के भी 405 करोड़ लेकर भागा है मेहुल चोकसी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पीएनबी घोटाले के भगोड़े आरोपित मेहुल चोकसी, उसके परिवार और उसकी कंपनियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से भी 405 करोड़ कर्ज लेने की बात सामने आई है। स्टेट बैंक ने इस कर्ज की वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है।

loksabha election banner

बता दें कि फरवरी 2018 में स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था कि नीरव मोदी से जुड़े पीएनबी घोटाले से उनके बैंक का सीधे तौर पर कुछ लेना-देना नहीं है। उन्होंने पीएनबी पर बकाया 1,360 करोड़ रुपये की बात तो मानी थी पर चोकसी को दिए इस 405 करोड़ के कर्ज का अभी तक जिक्र नहीं हुआ था।

बुधवार को मीडिया में चल रही चर्चा के अनुसार, स्टेट बैंक ने चोकसी, उसके परिवार और समूह की कंपनियों की मुंबई, रायगढ़, नासिक और हैदराबाद स्थित संपत्तियों के आधार पर यह कर्ज दिया था और बैंक ने इन्हीं संपत्तियों के जरिये कर्ज की वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन संपत्तियों में आवासीय व वाणिज्यिक परिसर और महाराष्ट्र व तेलंगाना में कई भूखंड शामिल हैं।

सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की धारा 13(2) और इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 के तहत स्टेट बैंक ने 31 दिसंबर, 2018 को उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस भी भेजे थे। लेकिन, ये लौट आए। बैंक ने उन्हें 60 दिनों में कर्ज चुकाने की चेतावनी दी है। अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो गिरवी संपत्तियों से बैंक कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू कर देगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.