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RBI ने राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों को दी राहत, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए नियमों में दी ढील

केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को अधिक समय दिया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 07 Apr 2020 04:24 PM (IST)Updated: Tue, 07 Apr 2020 05:48 PM (IST)
RBI ने राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों को दी राहत, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए नियमों में दी ढील
RBI ने राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों को दी राहत, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए नियमों में दी ढील

नई दिल्ली, पीटीआइ। रिजर्व बैंक ने कोरोनावायरस की वजह से लागू देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राहत भरे उपाय की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने राज्य सरकारों को लंबी अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने के लिए नियमों में ढील दी है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को अधिक समय दिया है।

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राज्यों को कैशफ्लो की दिक्कत ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए आरबीआइ ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए दिनों की संख्या बढ़ा दी है। आरबीआइ के इस नए सर्कुलर के बाद राज्य सरकारें लगातार 21 कार्यदिवस तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। पहले यह सुविधा 14 दिन तक के लिए उपलब्ध थी।

इसी तरह एक तिमाही में कोई भी राज्य 50 दिन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल इसके लिए 36 दिन का प्रावधान है। इसके अलावा बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभावी हो गई है। यह व्यवस्था 30 सितंबर, 2020 तक जारी रहेगी।

कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इसी के तहत सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर देखने को मिला है। इन्हीं उपायों के तहत केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में हाल में भरी कमी का ऐलान किया था।


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