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RBI ने इस बैंक पर लगाया 35 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्‍या थी गलती

RBI के अनुसार बैंक ने फ्रॉड क्‍लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन के नियमों का उल्‍लंघन किया था

By Manish MishraEdited By: Published: Mon, 28 Oct 2019 04:04 PM (IST)Updated: Tue, 29 Oct 2019 09:10 AM (IST)
RBI ने इस बैंक पर लगाया 35 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्‍या थी गलती
RBI ने इस बैंक पर लगाया 35 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्‍या थी गलती

मुंबई, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपये की पेनल्‍टी लगाई है। रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंक ने फ्रॉड क्‍लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन के नियमों का उल्‍लंघन किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अक्‍टूबर 2019 को आदेश जारी कर तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर यह जुर्माना लगाया था। 

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25 अक्‍टूबर को जारी विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने कहा है कि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने उसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि बैंक ने फ्रॉड क्‍लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाइ कॉमर्शियल बैंक्‍स और चुनिंदा FIs निर्देंशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था। 

रिजर्व बैंक ने कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमी की वजह से तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक के किसी लेनदेन या ग्राहकों के साथ किया गया किसी तरह का एग्रीमेंट इससे प्रभावित होगा। 

31 मार्च 2017 को तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक की वित्‍तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए रिजर्व बैंक ने जांच की थी। इसके आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण क्‍यों न उस पर जुर्माना लगाया जाए। 

नोटिस पर बैंक के आए जवाब और पर्सनल हियरिंग पर मौखिक जवाबों पर गौर करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निष्‍कर्ष निकाला कि दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाए। 


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