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असंगठित श्रमिकों की पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

पीएमएसवाईएम की घोषणा कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इसी महीने अंतरिम बजट पेश करते हुए की थी।

By NiteshEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 11:38 AM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 01:07 PM (IST)
असंगठित श्रमिकों की पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू
असंगठित श्रमिकों की पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। असंगठित क्षेत्र के 40 वर्ष तक की आयु के सभी मजदूर अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) पेंशन योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि देशभर में 3.13 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण की शुरुआत कर दी गई है। इनमें से 2.13 लाख सीएससी तो ग्राम पंचायतों के स्तर पर ही परिचालन में हैं, जहां मजदूरों को पंजीकरण के लिए ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पीएमएसवाईएम की घोषणा कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इसी महीने अंतरिम बजट पेश करते हुए की थी।

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ऐसे कराएं पंजीकरण : फिलहाल असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपने पंचायत में ही कार्यरत सीएससी में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट पासबुक या जन धन अकाउंट पासबुक लेकर जाना होगा। पेंशन के अंशदान की पहले महीने की किस्त मजदूरों को नकद भुगतान करनी होगी। बाद की रकम खुद उनके अकाउंट से काट ली जाएगी। कुछ समय बाद पीएमएसवाईएम की वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक यह पेंशन योजना उन मजदूरों के लिए नहीं है, जो नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस), इंप्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम (ईएसआइसीएस) या इंप्लॉईज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) योजना के तहत पंजीकृत हैं। आयकर दाता मजदूर भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

मजदूरों को उनकी उम्र के हिसाब से अपना मासिक योगदान देना होगा, और उतनी ही रकम का योगदान सरकार अपनी तरफ से देगी। अगर कोई मजदूर 18 वर्ष की आयु में ही योजना में पंजीकरण करा लेता है, तो उसे मासिक 55 रुपये का ही अंशदान देना होगा। वहीं, 29 वर्ष की आयु में पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को मासिक 100 रुपये, जबकि 40 वर्ष की आयु वाले मजदूरों को मासिक 200 रुपये का अंशदान देना होगा। 


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